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Sagar : हत्या के प्रयास के आरोपी को 05 साल की सजा

Sagar : हत्या के प्रयास के आरोपी को  05  साल की सजा



तीनबत्ती न्यूज : 26 मार्च ,2025

सागर । हत्या करने के प्रयास में आरोपी अभिषेक कोरी को भा.द.वि. की धारा- 307  के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से अपर सत्र न्यायाधीष  श्रीमान प्रशांत सक्सेना जिला-सागर की अदालत ने दंडित किया। मामले की पैरवी प्रभारी  लोक अभियोजक दीपक भण्डारी ने की ।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 04-05-2022 को धर्मेन्द्र गुप्ता अपने भाई आहत विकास गुप्ता को रात्रि लगभग 12:15 बजे सागर श्री मकरोनिया अस्पताल लेकर गया एवं चिकित्सक को जानकारी दी की मारपीट मंs पेट में धारदार वस्तु से चोट पहुंचाई गई तब चिकित्सक ने प्री एम.एल.सी. की सूचना थाना मकरोनिया को प्रेषित की जिस पर से उप निरीक्षक मनोज वास्केले ने सागर श्री अस्पताल पहंqचकर फरियादी विकास गुप्ता के बताने पर अभिषेक कोरी के विरूद्ध देहाती नालसी पंजीबद्ध की जिसमें फरियादी द्वारा लेख कराया गया कि दिनांक 04-05-2022 की रात्रि वह शादी में गया था जहां अभिषेक कोरी भी आया था जिससे पुरानी बुराई चल रही थी जिसे देखकर अभिषेक उसे मां बहन की गांलियां देने लगा तथा छुरा निकालकर उसके पेट में मारा जिससे खून निकलने लगा जिससे वह जमीन पर गिर गया। आज पास के लोगों ने ईलाज के लिये उसे सागर श्री अस्पताल लेकर आये, देहाती नालसी के आधार पर थाने पर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के  दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहॉ विचारण उपरांत सत्र न्यायाधीश श्रीमान प्रशांत सक्सेना जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया। 
  

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