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समय सीमा में कार्यों का निराकरण नहीं : देवरी, सागर, जैसीनगर, बंडा, रहली, केसली एवं मालथौन के पंचायत सचिवों पर जुर्माना

समय सीमा में कार्यों का निराकरण नहीं : देवरी, सागर, जैसीनगर, बंडा, रहली, केसली एवं मालथौन के पंचायत सचिवों पर  जुर्माना


तीनबत्ती न्यूज : 30 मार्च ,2025
सागर : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप जी.आर. के आदेशानुसार, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर नहीं करने पर देवरी, सागर, जैसीनगर, बंडा, रहली, केसली एवं मालथौन की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुर्माना लगाया गया।  
इन पर लगाया जुर्माना

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी जुर्माना आदेश के अनुसार जनपद पंचायत सागर के ग्राम पंचायत बम्हौरी सचिव रघुनाथ सिंह, जनपद पंचायत बंडा के ग्राम पंचायत झारई सचिव राजेन्द्र सिंह यादव, ग्राम पंचायत कोटिया सचिव खुशबू सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत खारमउ सचिव कृष्णकुमार पतासिया, जनपद पंचायत रहली के ग्राम पंचायत गुडाकलां सचिव परशोत्तम पटैल, ग्राम पंचायत धनगुवां सचिव कृष्ण कुमार ठाकुर, ग्राम पंचायत बरखेरा सचिव संतोष पटैल, जनपद केसली के ग्राम पंचायत अर्जुनी सचिव रामपाल घोषी, ग्राम पंचायत धबई सचिव देवेन्द्र सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत डोमा सचिव लखन लोधी, जनपद जैसीनगर के ग्राम पंचायत मनेशिया सचिव ओमप्रकाश साहू, जनपद मालथौन के ग्राम पंचायत किशनगढ़ सचिव तुलसीराम पटैल, जनपद देवरी के ग्राम पंचायत बहेरिया कलां सचिव हरिनारायण रैकवार, ग्राम पंचायत समनापुर सचिव काशीराम गौंड ग्राम पंचायत हर्राखेड़ा सचिव संतोष कुर्मी, ग्राम पंचायत बीना सचिव गनेश सिंह, ग्राम पंचायत धुलतरा सचिव प्रमोद कुमार चौबे, ग्राम पंचायत कांसखेड़ा सचिव चमनलाल को कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया।


म०प्र० लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रकरण को समय सीमा के अंदर निराकरण न करने, साथ ही इस हेतु पूर्व में भी पंचायत सचिवों को निर्देशित करने के उपरांत भी प्रकरण का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया हैं। साथ ही कारण बताओ नोटिस का भी ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा समाधान कारक जवाब नहीं दिया गया ।

उक्त कृत्य लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (क) का उल्लंघन हैं। अतएव सचिवों के द्वारा आवेदन को विलंबित करने एवं समय सीमा पर निराकृत नहीं करने पर दंड स्वरूप जुर्माना लगाया गया। साथ ही उक्त जुर्माना राशि को तीन दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया।

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