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सीएम हेल्पलाईन की शिकायत का गलत निराकरण : प्रभारी संकुल प्राचार्य को सागर कमिश्नर ने किया सस्पेंड

सीएम हेल्पलाईन की शिकायत का गलत  निराकरण : प्रभारी संकुल प्राचार्य को सागर कमिश्नर ने किया सस्पेंड 


तीनबत्ती न्यूज : 24 मार्च ,2025
सागर :  संभागयुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने विकासखंड हटा के शास. उच्च माध्यमिक विद्यालय स्नेह के प्रभारी संकुल प्राचार्य एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक श्री जी.सी. नामदेव द्वारा सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर शिकायत का त्रुटिपूर्ण निराकरण दर्ज कर शिकायत को मांग क्लोज कराने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।

जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार शिकायत कर्ता श्री अजय अहिरवार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रनेह विकासखंड हटा जिला दमोह में कक्षा 12 वीं में अध्ययनरत रहा है। अनुसूचित जाति संवर्ग अंतर्गत प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति की पात्रता थी तदानुसार संबंधित को उक्त छात्रवृत्ति सत्र 2022-23 में प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 07.08.2024 को सी.एम. हेल्पलाईन पर शिकायत दर्ज की गई। 


उक्त शिकायत के परीक्षण में पाया गया है कि श्री अजय अहिरवार डीबीटी ने होने के कारण छात्रवृत्ति की राशि एम.पी. टास्क पोर्टल द्वारा संबंधित के खाते में अंतरित नहीं हुई। प्रभारी प्राचार्य द्वारा बताया गया है कि संबंधित छात्र को डीबीटी के लिये अवगत कराया गया था उक्त संदर्भ में जिला कलेक्टर दमोह द्वारा डीबीटी हेतु कैंप भी आयोजित कराये गये थे जिसमें छात्र दिल्ली में होने के कारण अनुपस्थित रहा।  श्री बी.पी. ठाकुर तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी हटा के द्वारा छात्र अजय अहिरवार शास.उ.मा.वि. रनेह ने सत्र 2022-23 कक्षा 12 वीं समग्र आईडी 128169571 बैंक खाता के 4035907893 बैंक सीबीआई हटा छात्र अनुसूचित जाति अतंर्गत छात्रवृत्ति के लिये पात्र है इस हेतु संबंधित छात्र को राशि स्वीकृत की गई है छात्र का एमपी टास्क पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया है जिसकी मेरे द्वारा पुष्टि कर ली गई है। छात्रवृत्ति एमपी टास्क पोर्टल के माध्यम से जारी होना है वर्तमान में बजट अप्राप्त होने के कारण भुगतान नहीं हो सका है शिकायतकर्ता को इस संबंध जानकारी प्रदान की जा चुकी है। बजट प्राप्त होने पर एमपी टारक पोर्टल के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही होगी। 
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 उक्त आधार पर दिनांक 19.11.2024 को लेवल-3 अधिकारी स्तर से उक्त शिकायत मांग प्रकृति होने के कारण क्लोज कर दी गई। छात्र अजय अहिरवार को तत्कालिक रूप से छात्रवृत्ति राशि रु 3700/- का भुगतान प्रभारी प्राचार्य श्री नामदेव द्वारा अपने निजी स्वामित्वों से ऑनलाईन भुगतान इस आधार पर कर दिया गया है कि जब डीबीटी की प्रक्रिया के बाद राशि खाते में अंतरित हो जावेगी तो वह उक्त राशि श्री नामदेव को वापिस कर देगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि छात्र के द्वारा खाता की डीबीटी न कराने के कारण छात्रवृत्ति लंबित है। सीएम हेल्पलाईन पोर्टल त्रुटिपूर्ण निराकरण दर्ज कर शिकायत को मांग क्लोज कराने हेतु संबंधित श्री जी.सी. नामदेव, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्रभारी संकुल प्राचार्य, शास. उच्च माध्य. विद्यालय रनेह, विकास खण्ड हटा जिम्मेदार है।

जिला शिक्षा अधिकारी दमोह के प्रस्ताव अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्ट्या श्री जी.सी. नामदेव द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अनुशासनहीनता व स्वेछाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लघंन है। श्री नामदेव, को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री नामदेव, का मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह नियत किया गया है।
  
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