फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण न करने पर 06 तहसीलदार और नायब तहसीलदार को कलेक्टर ने दिए कारण बताओ नोटिस
तीनबत्ती न्यूज : 07 मार्च 2025
सागर : कलेक्टर संदीप जी आर ने फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण न करने एवं कार्यों को लंबित रखने वाले राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया। साथ ही समय सीमा में जवाब दाखिल न करने अथवा संतोषजनक जवाब न होने की स्थिति में नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश भी दिया है।
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सागर की बेटी का गौरव
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इन्हें दिया गया नोटिसनोटिस प्राप्त अधिकारियों में बंडा तहसीलदार श्री महेंद्र चौहान, नायब तहसीलदार बंडा श्रीमती ममता मिश्रा, शाहगढ़ तहसीलदार श्री ज्ञानचंद राय, मालथौन तहसीलदार श्री प्रेम नारायण सिंह, तहसीलदार सागर ग्रामीण, तहसीलदार देवरी श्री विकास सिंह भदौरिया, तहसीलदार बीना श्री सुनील शर्मा शामिल हैं।
कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से जारी कारण बताओं नोटिस के अनुसार राजस्व अधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। फार्मर रजिस्ट्री की लंबित प्रगतियों की समीक्षा करने पर अधिकारियों के क्षेत्रांतर्गत लक्ष्य के अनुसार फार्मर आई.डी. का कार्य नहीं किया जाना पाया गया है। अधिकारियों के द्वारा विगत दिवसों में न्यूनतम कार्य किया गया। फार्मर आई.डी. का कार्य अधिकारियों के स्तर पर लंबित है।
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यह शासन की महत्वपूर्ण योजना है परन्तु उक्त अधिकारियों के द्वारा कार्य को गंभीरता से नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों का उक्त कृत्य शासकीय सेवा में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है तथा स्वच्छंद व्यवहार एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को प्रकट करता है जो कि सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 अंतर्गत अक्षम्य है। इसी आधार पर उक्त राजस्व अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया तथा उक्त नोटिस का जवाब दिनांक 10/03/2025 को शाम 4 बजे समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है, जवाब प्राप्त नहीं होने अथवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश भी दिया गया है।
यह शासन की महत्वपूर्ण योजना है परन्तु उक्त अधिकारियों के द्वारा कार्य को गंभीरता से नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों का उक्त कृत्य शासकीय सेवा में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है तथा स्वच्छंद व्यवहार एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को प्रकट करता है जो कि सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 अंतर्गत अक्षम्य है। इसी आधार पर उक्त राजस्व अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया तथा उक्त नोटिस का जवाब दिनांक 10/03/2025 को शाम 4 बजे समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है, जवाब प्राप्त नहीं होने अथवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश भी दिया गया है।
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