दुर्घटना में पैर कटने पर घायल को मय ब्याज के 39 लाख की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश
तीनबत्ती न्यूज : 31 दिसंबर ,2024
सागर : न्यायाधीश चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर नेहा श्रीवास्तव द्वारा शिशुपाल यादव पिता हरिशंकर यादव को दिनांक 23 जुलाई 2023 में एक ट्रक से दूसरे ट्रक में एक्सीडेट होने से शिशुपाल के दोनों पैर जख्मी होकर घुटने के नीचे से अलग हो गये। जिसके लिये न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता रोशनसिहं कुर्मी के माध्यम से क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण पेश किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा शिशुपाल विरुद्ध राजू पटेल प्रकरण में दिनांक 24 दिसंबर 24 को दावा स्वीकार कर अधिनिर्णय पारित किया गया।
अधिवक्ता रोशनसिंह कुर्मीउक्त प्रकरण में आवेदक शिशुपाल यादव को प्रतिकर कुल राशि 36 लाख 66 हज़ार 358 एवं दिनांक 18 जनवरी 24 से वसूली दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित निर्णय किया गया, जिससे आवेदक शिशुपाल को लगभग 39 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में आदेशित किया गया। उक्त राशि निर्णय दिनांक से 30 दिवस के भीतर अनावेदक सहित बीमा कंपनी को जमा करने का आदेश दिया गया । उक्त प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता रोशनसिंह कुर्मी द्वारा की गई।
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