अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी : संकुल प्राचार्य को किया सस्पेंड सागर कमिश्नर ने
सागर : संभाग आयुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने शास. उ.मा.वि. पुछीकरगुवां, जिला - निवाड़ी के संकुल प्राचार्य श्री हरीश कुमार रैकवार को अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया।
कलेक्टर, जिला-निवाड़ी द्वारा शास. उ.मा.वि. पुछीकरगुवां, जिला - निवाड़ी के संकुल प्राचार्य श्री हरीश कुमार रैंकवार के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के रैंकवार तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्ताव संभागायुक्त के समक्ष प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव अनुसार श्री हरीश कुमार प्रभारी प्राचार्य द्वारा शास. उ.मा.वि. पुछीकरगुवां मे वर्ष 2023-24 के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भारी विसंगतियां की जाकर अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई।
कलेक्टर, निवाड़ी के प्रस्ताव से सहमत होते हुए श्री हरीश कुमार रैंकवार तत्कालीन संकुल प्राचार्य शास. उ.मा.वि. पुछीकरगुवां, वर्तमान प्राचार्य शास. उ.मावि शक्तिभैंरों, जिला - निवाड़ी द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है।
श्री हरीश कुमार रैंकवार तत्कालीन संकुल प्राचार्य शास.उ.मा.वि. पुछीकरगुवां, वर्तमान प्राचार्य शास. उमावि शक्तिभैंरों, जिला-निवाड़ी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम - 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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