मकरोनिया में व्यावसायिक भवन में उचित पार्किंग व्यवस्था न होने पर 4 और दुकानदारों को नोटिस : अभी तक 19 दुकानदारों को मिला नोटिस
तीनबत्ती न्यूज : 27 नवंबर ,2024
सागर : सागर के उपनगर मकरोनिया में शॉपिंग कांप्लेक्स , शॉपिंग मॉल और बड़े संस्थान तेजी से बढ़ रहे है। इनमें पार्किंग और फायर सेफ्टी के नियमों की जमकर अवहेलना हो रही है। कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश अनुसार शहर में बेहतर परिवहन एवं पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मकरोनिया नगर पालिका सीएमओ पवन शर्मा ने 4 और दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। कल 15 बड़े संस्थानों को नोटिस जारी किए थे।
इनको मिले नोटिस
नगर पालिका परिषद मकरोनिया कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार झांसी रोड एवं सिविल लाइन स्थित 4 दुकान जिनमें
हीरो सर्विस सेंटर, शांति नर्सिंग होम (डॉ. राकेश शर्मा) , डॉ. जिनेश जैन नारायण हॉस्पिटल, डॉ. जी.एस. चौबे शामिल हैं। इनके व्यावसायिक भवन में उचित पार्किंग व्यवस्था न होने के संबंध में नोटिस दिया गया है।
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नोटिस में उल्लेख है कि उक्त व्यावसायिक संस्थानों द्वारा भवन में व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है। जिसमें म०प्र० भूमि विकास अधिनियम 2012 के अनुसार पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई। म०प्र० भूमि विकास अधिनियम 2012 के अनुसार निर्माण करते समय निर्धारित (MOS) न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र अनुसार जगह छोडकर भवन निर्माण किया जाना चाहिये। किंतु उक्त के द्वारा निर्धारित (MOS) न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र भवन निर्माण के समय नहीं छोड़ा गया है। जिससे पार्किंग व्यवस्था स्पष्ट नहीं है।
उक्त व्यावसायिक संस्थानों के ऊपर म०प्र० भूमि विकास अधिनियम 2012 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं एवं सूचित किया गया है कि व्यावसायिक भवन में पार्किंग व्यवस्था की जानकारी स्पष्ट करे जाने हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा आगामी 03 दिवस में कार्यालय में प्रशस्त करे।
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