सागर शहर के 25 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी सिटी बसें : आटो रिक्शा के परमिट और रजिस्ट्रेशन की होगी जांच : चौराहों पर अनावश्यक खड़े रिक्शो पर होगी कार्यवाई

सागर शहर के 25 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी सिटी बसें : आटो रिक्शा के परमिट और रजिस्ट्रेशन की होगी जांच : चौराहों पर अनावश्यक खड़े रिक्शो पर होगी कार्यवाई





सागर 05 सितंबर 2024
शहर के 25 किमी की परिधि में बसों का संचालन शुरू होगा एवं बसों में लगे सीसीटीव्ही कैमरा एवं जीपीएस को आईसीसीसी से जोड़ने एवं आमजन की सुविधा हेतु पब्लिक के लिए शुरू होगा। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने सिटी बसों के सुचारू संचालन हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में दिए।

कलेक्टर श्री संदीप जी. आर. की अध्यक्षता मे कार्यालय कलेक्टर कक्ष में अमृत योजनांतर्गत शहरी लोक परिवहन के तहत सागर शहर में संचालित सिटी बसों के संचालन के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कलेक्टर सह अध्यक्ष श्री संदीप जी. आर., आयुक्त नगर निगम सह प्रबंध संचालक श्री राजकुमार खत्री, डिप्टी कलेक्टर श्री विजय डहेरिया,  मीर. एम ट्रान्सपोर्ट से श्री अमजद खान, शहरी सांई ट्रेवल्स एलएलपी से श्री हेमन्त सेन, शहरी सांई ट्रेवल्स एलएलपी से श्री निश्चय सोनी, शहरी सांई ट्रेवल्स एलएलपी से मोहन कुशवाहा, शहरी सांई ट्रेवल्स एलएलपी से श्री रविन्द्र कुशवाहा उपस्थित रहे।

सागर शहर में मीर. एम. ट्रांसपोर्टस् एलएलपी एवं शहरी साई ट्रेवल्स एलएलपी के बस ऑपरेटर सिटी बसें का संचालन निर्धारित मार्गों एवं नियत समयानुसार ही करें। निर्धारित मार्गों एवं नियत समय अनुसार नियमित रूप से संचालन न करने की स्थिति में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
बसों में लगे सीसीटीव्ही कैमरा एवं जीपीएस को आईसीसीसी से इंट्रीग्रेड एवं आमजन की सुविधा हेतु पब्लिक कराये जाने के निर्देश दिये गये।
 25 किमी. की परिधि में बसों के संचालन हेतु सागर क्षेत्रीय परिवहन विभाग, उप परिवहन आयुक्त से मार्गाें के सूत्रीकरण हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

आटो रिक्शा को लेकर दिए निर्देश

शहर में संचालित ऑटो रिक्शा के परमिट एवं रजिस्ट्रेशन सत्यापित करने एवं अवैध रूप संचालित आटो रिक्शा पर परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
मकरोनिया चौराहे पर अनावश्यक रूप से वाहनों जैसे ऑटो रिक्शा, बस, दो पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं। उक्त वाहन निर्धारित किये गये स्टॉप पर ही खडे किये जाये। यदि चौराहे पर अनावश्यक रूप से वाहन खडे मिलते हैं, तो यातायात पुलिस को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये एवं कार्यालय कलेक्टर परिसर के बाहर सिटी बसे खड़ी होने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

___________


____________________________

___________
एडिटर: विनोद आर्य
________
+91 94244 37885
________
तीनबत्ती न्यूज़. कॉम की खबरे पढ़ने   सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे


     

 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें