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Sagar : मूंग उपार्जन केन्द्रों पर गड़बड़िया: तीन कृषि साख समितियों ब्लैक लिस्ट : दो सहकारी समितियों को नोटिस ▪️गड़बड़ी करने वालो के खिलाफ FIR के निर्देश

Sagar : मूंग उपार्जन केन्द्रों पर गड़बड़िया:  तीन कृषि साख समितियों  ब्लैक लिस्ट : दो सहकारी समितियों को नोटिस

▪️गड़बड़ी करने वालो के खिलाफ FIR के निर्देश 


तीनबत्ती न्यूज :  03 अगस्त 2024
सागर
: म०प्र० शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी नीति निर्देशानुसार  जिले में मूंग उपार्जन का कार्य अनुशंसित समितियों को दिया गया । समितियों के उपार्जन कार्य की जांच करने पर उपार्जन केन्द्र द्वारा उपार्जन कार्य में भारी अनियमितताएं की गई जिसके तहत उपार्जित मूंग  अमानक स्तर की क्रय किया जाना, उपार्जित मूंग स्कंध अव्यवस्थित होना, अधिकांश बोरे पर लगे टैंग पर किसान कोड अंकित न किया जाना, सिले हुये एवं टेग लगी बोरियों में शासन द्वारा निर्धारित माप के अनुसार वजन नहीं पाया जाना एवं बारदाने की गणना का मिलान सही नही पाये जाने जैसी अनियमित्ताऍ की गई है। उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा उपार्जन नीति में जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के आधार पर  कलेक्टर  श्री दीपक आर्य के आदेशानुसार
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बैलढाना, महाराजपुर और बरखेड़ी सड़क को आगामी उपार्जन कार्य हेतु पांच वर्षो के लिए ब्लेक लिस्ट किया गया है।


प्राथमिक साख सहकारी समितियों को दिया गया कारण बताओ नोटिस

जिले में विपणन वर्ष 2024-25 में ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन खरीदी कार्य में अनियमितता के आधार पर प्राथमिक साख सहकारी समिति चितौरा एवं सहजपुरी बुजुर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया गया।
गौरतलब है कि मूँग उपार्जन खरीदी केंद्र पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि समिति के द्वारा मूँग उपार्जन केन्द्र पर उपार्जन नीति के अनुसार एफ.ए.क्यू. मापदण्डों पालन नही किया जा रहा है। 


इसके अलावा
क्रय किये गये मूँग स्कंध में विजातीय तत्व मिटटी, कचरा एफ.एम. की मात्रा अधिक पाई गई जो कि एनसीसीएफ से प्राप्त गुणवत्ता के अनुरूप नही पाया गया, सभी टैंग पर किसान कोड अंकित नही किया गया,  सर्वेयर द्वारा बार बार निर्देशित करने के बाद भी समिति द्वारा उपार्जन नीति के विरूद्व उपार्जन का कार्य जैसी अनेक अनियमितताएं पायी गयी। इसके अतिरिक्त  उपार्जन केन्द्र पर भण्डारित स्कंध की मात्रा में अमानक मूग क्रय की गई, जिसमें विजातीय तत्व मिटटी, कचरा आदि  एनसीसीएफ मापदण्डों के अनुरूप नही है।

समिति द्वारा मानक स्कंध क्रय न किये जाने, निर्देशों की अवहेलना, उपार्जन कार्य में अनियमितता के आधार पर कलेक्टर श्री दीपक आर्य के आदेशानुसार प्राथमिक साख सहकारी समिति चितौरा के मुकेश कुमार मिश्रा, ऑपरेटर बृजेन्द्र सिंह एवं प्राथमिक साख सहकारी समिति सहजपुरी बुजुर्ग के नरेंद्र विश्वकर्मा, ऑपरेटर नरान अहिरवार को उपार्जन केन्द्र को तत्काल प्रभाव से बंद करने, समिति को आगामी वर्षों में उपार्जन कार्य हेतु प्रतिबंधित करने एवं अमानक स्कंध की खरीदी करने पर एफआईआर दर्ज कराने संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया गया साथ ही तीन दिवस में उक्त नोटिस का जबाव देने तथा अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय वैधानिक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।
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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885
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