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देवरी नपा अध्यक्ष के खिलाफ 4 सितंबर को होने वाला अविश्वास सम्मेलन आगामी आदेश तक के लिए निरस्त

देवरी नपा अध्यक्ष के खिलाफ 4 सितंबर को होने वाला अविश्वास सम्मेलन आगामी आदेश तक के लिए निरस्त 

       (नपा अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन )

तीनबत्ती न्यूज : 23 अगस्त ,2024

सागर। सागर जिले की देवरी नगरपालिका की अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन के खिलाफ 4 सितम्बर को होने वाला अविश्वास सम्मेलन आगामी आदेश तक के लिए  कलेक्टर ने निरस्त कर दिया है। कलेक्टर ने 22 अगस्त 2024 को  04 सितम्बर को विशेष सम्मेलन की सूचना जारी की थी। जिसे आज निरस्त कर दिया गया है। यह प्रकिया पिछले दिनों केबिनेट के निर्णय के तहत की गई है। जिसमे निर्णय हुआ था कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तीन साल। में आएगा । अभी तक यह प्रक्रिया दो साल की थी।  देवरी नपा अध्यक्ष के खिलाफ पिछले दिनों 12 पार्षदों ने कलेक्टर को पत्र सौंपा था।

पढ़े यह आदेश हुआ था देवरी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 04 सितम्बर को : कलेक्टर ने विशेष सम्मेलन की सूचना की जारी


यह आदेश जारी किया कलेक्टर ने

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 43-क की उपधारा (1) के तहत् नगर पालिका परिषद् देवरी में अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष सम्मेलन दिनांक 04/09/2024 (बुधवार) को अपरान्ह 12:30 बजे से नगर पालिका परिषद् देवरी के सभा परिषद हाल में आहूत किये जाने सूचना जारी की गई तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/243/ रीडर/अप.कले./2024 दिनांक 22.08.2024 के द्वारा नगर पालिका परिषद देवरी के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पार्षदगण को उक्त विशेष सम्मेलन में उपस्थिति हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया है।


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नया आदेश : निरस्त हुआ सम्मेलन



अब दो की जगह तीन साल में आएगा अविश्वास प्रस्ताव 

कलेक्टर (शहरी विकास) सागर म.प्र. का पृ० क्रमांक/1289/ड्डा/2024 सागर, दिनांक 23.08.2024 के द्वारा नगर पालिका परिषद् देवरी के अध्यक्ष एवं अन्य पार्षदगण द्वारा म.प्र. सरकार की कैबिनेट में नगरीय निकायों में अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि बढ़ाकर 03 वर्ष किये जाने का उल्लेख किया है उक्त प्रस्तुत आवेदन पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उपरोक्त पत्र के क्रम में इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक /242 दिनांक 22.08.2024 एवं क्रमांक/243/ रीडर/अप.कले./2024 दिनांक 22.08.2024 आगामी आदेश पर्यन्त निरस्त किये जाते है।


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एडिटर: विनोद आर्य
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