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Video:कलेक्ट्रेट में बुजुर्ग किसान लौटते हुए पहुंचा आफिस : 25 दफा आ चुका जन सुनवाई में बोला : कलेक्टर कार्यालय के बाबू ने हड़पी जमीन

कलेक्ट्रेट में बुजुर्ग किसान लौटते हुए पहुंचा आफिस : 25 दफा आ चुका जन सुनवाई में बोला : कलेक्टर कार्यालय के बाबू ने हड़पी जमीन

तीनबत्ती न्यूज : 17 जुलाई ,2024

मंदसौर : मध्यप्रदेश के मंदसौर में एक बुजुर्ग किसान कलेक्टर की जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट  परिसर में फर्श पर लौटते हुए पहुंचा। बुजुर्ग का 14 साल से एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। किसान का आरोप है कि कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू ने उसकी जमीन अपने बेटे के नाम करा ली है। कलेक्ट्रेट परिसर  में बुजुर्ग का लोटते हुए वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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देखे ; कलेक्ट्रेट में बुजुर्ग किसान लौटते हुए पहुंचा आफिस

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14 साल से न्याय के लिए लड़ रहा किसान

65 वर्षीय बुजुर्ग शंकरलाल पाटीदार सीतामऊ तहसील के साखतली गांव के रहने वाले हैं। मंगलवार को शंकरलाल कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार से जनसुनवाई कक्ष तक जाने के लिए लोटने लगे। बाद में सुरक्षाकर्मी उन्हें उठाकर जनसुनवाई कक्ष में ले गए।शंकरलाल पाटीदार ने बताया, मैं 2010 से अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं,पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 25 से ज्यादा बार जनसुनवाई में आवेदन दें चुका हूं। किसान ने बताया कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक को अपनी समस्या भेज चुके हैं लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।

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कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू पर जमीन हड़पने का आरोप

किसान शंकरलाल ने आरोप लगाया कि सुरखेड़ा में कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 604 रकबा 1.25 हेक्टर और सर्वे क्रमांक 625 रकबा 0.51 हेक्टर कुल रकबा 1.76 हेक्टेयर है। यानि कुल पौने 9 बीघा कृषि भूमि हैं। जिसे धोखे से कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू देशमुख ने अपने बेटे अश्विनी देशमुख के नाम करा दी है। इसके लिए किसान 2010 से लड़ाई लड़ रहा है। बुजुर्ग ने अपनी हत्या की आशंका भी जताई है।

जमीन पर किसान का ही कब्जा

इस मामले में मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार का कहना है कि जनसुनवाई के दौरान आवेदक श्री शंकर लाल पिता फूलचंद द्वारा आवेदन दिया गया था। इनकी 1/2 भूमि पर स्वयं का कब्जा है। उक्त संबंध में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।आवेदक शंकर लाल पिता फूलचंद की 1/2 भूमि पर स्वयं आवेदक काबिज है। प्रशासन ने सहानुभूति पूर्वक आवेदन लिया तथा मामले को सुना।वस्तुस्थिति के आधार पर किसी भी व्यक्ति/भू माफिया द्वारा आवेदक की जमीन पर कोई कब्ज़ा नहीं किया है।


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एडिटर: विनोद आर्य
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