Sagar : चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास : हत्या कर फेंका था शव सेप्टिक टैंक में

Sagar : चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास : हत्या कर फेंका था शव सेप्टिक टैंक में


तीनबत्ती न्यूज : 22 जुलाई ,2024
सागर
। सीने में चाकू घोंप कर हत्या करने वाले आरोपी समीर जाटव को भा.द.वि. की धारा- 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा- 201 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड एवं आयुध अधिनियम की धारा- 27(1) के तहत 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से, माननीय न्यायालय विषेष अपर-सत्र न्यायाधीष जिला-सागर श्रीमान प्रषांत कुमार सक्सेना की अदालत नेे दंडित किया।  मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सौरभ डिम्हा ने की ।


जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि षिकायतकर्ता/फरियादी रामबाई आदिवासी ने थाना गोपालगंज में दिनॉक 02.12.2021 को इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसका तीसरे नंबर का लड़का लखन आदिवासी रात के लगभग 8ः00 बजे थोड़ी देर से आने का कहकर घर से गया था जो देर रात तक नहीं आया। जिसकी तलाश करने पर उसका काई पता नहीं चलने पर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लेख कराई । जिस पर से थाना गोपालगंज द्वारा गुमइंसान पंजीबद्ध किया गया , गुमइंसान की जॉच के दौरान थाना गोपालगंज द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा-363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये ।


जिसमे साक्षी लखन रैकवार ने बताया कि दिनॉक 01.12.2021 को वह लखन आदिवासी के साथ आगम पेट्रोल पंप के सामने सुलभ कॉम्पलेक्स के पास मगौड़ी खाकर बैठा था तभी वहॉ से समीर जाटव एवं सचिन निकले। समीर जाटव  की लखन आदिवासी से पहले से किसी बात पर रंजिश थी जिस पर से समीर जाटव ने लखन आदिवासी को गालियॉ दी , लखन आदिवासी ने गालियॉ देने से मना किया तो इस बात पर से समीर जाटव ने अपनी जॉकेट से चाकू  निकाल लिया और समीर के दोस्त सचिन ने मुझसेे बोला कि यहॉ से भाग जाओ तो मै डर कर भाग गया और घर जाकर सो गया। दूसरे दिन पता चला कि लखन आदिवासी घर पर नहीं है तो मैने पूरी घटना लखन की मॉ और भाई सुरेंद्र को बताई इस आधार पर दिनॉक 03.12.2021 को थाना प्रभारी निरी. उपमा सिंह ने समीर जाटव को अभिरक्षा में लेकर समक्ष गावाहान पूछताछ की तो समीर जाटर ने घटना के संबंध में जानकारी दी और बताया कि पुरानी रंजिश पर से लखन आदिवासी को चाकू सीने पर मारा था और उसकी लाश को सेप्टिक टेंक में डाल दिया था।         जानकारी के आधार पर उसने घटना में प्रयुक्त गुप्तीनुमा चाकू जप्त कराये तथा समीर जाटव की  निशानदेही पर घटना स्थल आगम पेट्रोल पंप के पास स्थिल सुलभ काम्पलेक्स के सेप्टिक टैंक से मृत अवस्था में लखन आदिवासी के शव को बरामद कर शव बरामदगी पंचनामा तैयाीर किया गया है आवश्यक कार्यवाही उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिये अस्पताल भेजा गया, घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित की गई ।विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये घटना से संबंधित महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का संकलन किया गया। भादवि की धारा-302, 201 एवं धारा-27 आर्म्स एक्ट की धारा का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत माननीय न्यायालय विष्ेाष अपर-सत्र न्यायाधीष जिला-सागर श्रीमान प्रषांत कुमार सक्सेना की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।   

___________


____________________________
___________
एडिटर: विनोद आर्य
________
+91 94244 37885
________
तीनबत्ती न्यूज़. कॉम की खबरे पढ़ने   सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे

X  फॉलो करें
वेबसाईट
इंस्टाग्राम
यूट्यूब लिंक
________________________


                                                             

Share:

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

Archive