Sagar News : स्कूल में गैरहाजिर दो सविदा शिक्षक हुए सेवा से बर्खास्त
तीनबत्ती न्यूज : 01 जुलाई ,2024
सागर : जिला प्रशासन ने स्कूल में बिना सूचना के अनुपस्थित दो सविडा शाला शिक्षको को बर्खास्त कर दिया है।
जेसीनगर में अभिलाष ताम्रकार को किया गया बर्खास्त
कार्यालयीन शासकीय माध्यमिक शाला सेवन विकासखण्ड जैसीनगर में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 के पद पर श्री अभिलाष ताम्रकार पिता श्री रामकृष्ण ताम्रकार को संविदा शाला शिक्षक नियम 2005 के नियम-6 (8) एवं (9) एवं करार की शर्ते कमांक 01 से 17 तक के निर्देशों के तहत नियुक्ति प्रदान की गई थी। करार की शर्तों के पालन में श्री अभिलाष ताम्रकार ने दिनांक 11.02.2014 को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2 के पद पर शासकीय माध्यमिक शाला सेवन, विकास खण्ड जैसीनगर में कार्यभार ग्रहण किया।श्री अभिलाष ताम्रकार माह सितबर 2014 से माह जनवरी 2015 तक पदस्थी संस्था में अनयिमित रूप से अध्यापन कार्य हेतु उपस्थित रहे एवं माह फरवरी 2015 से वर्तमान तक बिना सूचना के संस्था से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र का आदेशानुसार उपरोक्त अनुपस्थित अवधि को अवैतनिक किया जाकर एवं उपस्थिति पंजी पर प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति पंजी में लगाये गये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हस्ताक्षर किये जाने से स्वेच्छाचारिता के लिये संबंधित को सेवा समाप्ति हेतु चेतावनी दी गई।
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जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा उपरोक्त अनुपस्थित अवधि में संबंधित को संविदा नियुक्ति की शर्ते के तहत उक्त कृत्य के कारण अध्यापक संवर्ग में संविलियन किये जाने हेतु 1 वर्ष पीछे किया गया। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। संबंधित द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री ताम्रकार को म.प्र. सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 के तहत दोषी मानते हुये कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए सेवा समाप्ति के संबंध में अंतिम अवसर दिया गया।
श्री ताम्रकार द्वारा दिनांक 30.07.2017 को अपना पक्ष प्रस्तुत प्रतिउत्तर किया गया। प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये एवं संबंधित द्वारा विद्यालय में उपस्थित होने संबंधी कोई लेख नहीं किया गया। प्रतिउत्तर का परीक्षणोपरान्त समाधान कारक नहीं पाया गया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा श्री ताम्रकार की सेवा समाप्ति हेतु निर्देशित किया गया। मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा शर्ते) 2005 में दी गई शर्तों के अनुसार श्री ताम्रकार की संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के पद की सेवाएँ जिला पंचायत के लिए और उसकी ओर से शासन के बीच निष्पादित हुई है। श्री ताम्रकार द्वारा करार की शर्तों एवं निबंधनों के तहत पंचायत विभाग की सेवा करने हेतु सहमति दी है, कि अपना संपूर्ण समय सेवा के कर्तव्यों के प्रति समर्पित करूगा, तथा अपने स्वयं को किसी व्यापार, कारोबार या जीविका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं लगाऊंगा, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से पहले अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना अनुपस्थित नहीं रहूंगा। यदि कोई अवचार करता हूं या इस संविदा के निबंधनों या अपने कर्तव्यों या समय-समय पर सौंपे गये किन्हीं कर्तव्यों का जानबूझकर उल्लंघन या उसकी उपेक्षा करता हूं, तो मेरी सेवाएं किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेंगी।
जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा उपरोक्त अनुपस्थित अवधि में संबंधित को संविदा नियुक्ति की शर्ते के तहत उक्त कृत्य के कारण अध्यापक संवर्ग में संविलियन किये जाने हेतु 1 वर्ष पीछे किया गया। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। संबंधित द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री ताम्रकार को म.प्र. सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 के तहत दोषी मानते हुये कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए सेवा समाप्ति के संबंध में अंतिम अवसर दिया गया।
श्री ताम्रकार द्वारा दिनांक 30.07.2017 को अपना पक्ष प्रस्तुत प्रतिउत्तर किया गया। प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये एवं संबंधित द्वारा विद्यालय में उपस्थित होने संबंधी कोई लेख नहीं किया गया। प्रतिउत्तर का परीक्षणोपरान्त समाधान कारक नहीं पाया गया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा श्री ताम्रकार की सेवा समाप्ति हेतु निर्देशित किया गया। मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा शर्ते) 2005 में दी गई शर्तों के अनुसार श्री ताम्रकार की संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के पद की सेवाएँ जिला पंचायत के लिए और उसकी ओर से शासन के बीच निष्पादित हुई है। श्री ताम्रकार द्वारा करार की शर्तों एवं निबंधनों के तहत पंचायत विभाग की सेवा करने हेतु सहमति दी है, कि अपना संपूर्ण समय सेवा के कर्तव्यों के प्रति समर्पित करूगा, तथा अपने स्वयं को किसी व्यापार, कारोबार या जीविका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं लगाऊंगा, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से पहले अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना अनुपस्थित नहीं रहूंगा। यदि कोई अवचार करता हूं या इस संविदा के निबंधनों या अपने कर्तव्यों या समय-समय पर सौंपे गये किन्हीं कर्तव्यों का जानबूझकर उल्लंघन या उसकी उपेक्षा करता हूं, तो मेरी सेवाएं किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेंगी।
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पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार उल्लेखित संविदा करार शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम श्री अभिलाष ताम्रकार (संविदा शाला शिक्षक वर्ग -02 शासकीय माध्यमिक शाला सेवन विकासखण्ड जैसीनगर को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 02 के पद से पृथक (सेवा समाप्ति) किया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है।
जिला पंचायत सीईओ ने खुरई के शिक्षक को किया सेवा से बर्खास्त
शासकीय माध्यमिक शाला धनौरा विकासखण्ड खुरई में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 के पद पर संविदा शाला शिक्षक श्री मुकेश कुमार जैन पिता श्री अजित कुमार जैन को नियम 2005 के नियम-6 (8) एवं (9) एव करार की शर्ते क्रमांक 01 से 16 तक के निर्देशों के तहत नियुक्ति प्रदान की गई थी। करार की शर्तों के पालन में श्री जैन ने दिनांक 12.07 2013 को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2 के पद पर शासकीय माध्यमिक शाला धनौरा में कार्यभार ग्रहण किया।
श्री मुकेश कुमार जैन दिनांक 12.07.2013 से 23.06.2014 तक संस्था में उपस्थित रहें एवं दिनांक 24.06.2014 से बिना सूचना के संस्था से अनाधिकृत रहने पर प्राचार्य शासकीय उमावि गढीला जागीर के द्वारा कार्यालय में श्री जैन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्राचार्य के प्रतिवेदन के अनुसार श्री जैन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए सेवा समाप्ति के संबंध में अंतिम अवसर दिया गया। श्री जैन द्वारा अपना पक्ष प्रतियोत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
संबंधित द्वारा दिनांक 05.03.2019 आवेदन में शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य होने का लेख करते हुए कार्य पर उपस्थित नहीं हो पाया एवं कर्तव्य पर उपस्थित होने की अनुमति चाही गई। आवेदन के साथ अस्वस्थ्य होने संबंधी कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किए गये। संविदा करार शर्तों के अध्याधीन लंबे समय से अनाधिकृत अनुपस्थित होने के कारण श्री जैन को अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं कराया जा सकता।
मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा शर्त) 2005 में दी गई शर्तों के अनुसार श्री जैन की संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के पद की सेवाए जिला पंचायत के लिए और उसकी ओर से शासन के बीच निष्पादित हुई है। श्री जैन द्वारा कराए की शर्तों एवं निबंधनों के तहत पंचायत विभाग की सेवा करने हेतु सहमति दी है कि अपना संपूर्ण समय सेवा के कर्तव्यों के प्रति समर्पित करूगां। तथा अपने स्वयं को किसी व्यापार, कारोबार या जीविका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं लगाऊंगा, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से पहले अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना अनुपस्थित नहीं रहूंगा। यदि कोई अवचार करता हूं या इस संविदा के निबंधनों या अपने कर्तव्यों या समय-समय पर सौंपे गये किन्हीं कर्तव्यों का जानबूझकर उल्लंघन या उसकी उपेक्षा करता हूं तो मेरी सेवाएं किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेंगी। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल राजपत्र क्रमांक/202/भोपाल दिनांक 06 मई 2005 (संशोधन नियम राजपत्र दिनांक 24 अप्रैल 2008) में उल्लेखित संविदा करार शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम श्री मुकेश कुमार जैन (संविदा शाला शिक्षक वर्ग -02 शासकीय माध्यमिक शाला टीलाबुजुर्ग विकासखण्ड राहतगढ़ को संविदा शाला शिक्षक वर्ग -02 के पद से पृथक किया गया है।
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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885
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