SAGAR News : निजी स्कूलों की फीस और किताबो को लेक दो दर्जन से अधिक बिंदुओं पर जांच कमेटी करेगी जांच
तीनबत्ती न्यूज : 06 जून 2024सागर : मध्यप्रदेश शासन के निर्देश अनुसार सागर जिले के निजी विद्यालयों की जांच दो दर्जन से अधिक बिंदुओं पर जांच कर 15 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं गड़बड़ी करने वाले विद्यालयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमय नियम 2020 के पालन सुनिश्चित करने के संबंध में आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रुपेश उपाध्याय, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद जैन, जिला परियोजना अधिकारी श्री गिरीश मिश्रा, श्री अभय श्रीवास्तव, श्रीमती अनीता कुमार, श्रीमती उषा जैन, समस्त अनुविभागीय अधिकारी, बीआरसी, बीएसी सहित अन्य अधिकार मौजूद थे।
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कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों के द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट आईएसबीएन पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी व डुप्लिकेट आईएसबीएन पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने से रोकने के लिए निजी विद्यालयों के विरूद्ध 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा अशासकीय शालाओं का निरीक्षण किया जाएगा। निजी विद्यालयों द्वारा इस प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अशासकीय शालाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए जिला एवं विकासखंड स्तर पर समिति गठित की गई है।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों के द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट आईएसबीएन पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी व डुप्लिकेट आईएसबीएन पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने से रोकने के लिए निजी विद्यालयों के विरूद्ध 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा अशासकीय शालाओं का निरीक्षण किया जाएगा। निजी विद्यालयों द्वारा इस प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अशासकीय शालाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए जिला एवं विकासखंड स्तर पर समिति गठित की गई है।
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कलेक्टर श्री आर्य ने कहां कि शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अशासकीय संस्थाओं द्वारा 8 जून तक शासन के पोर्टल पर फीस संरचना की जानकारी अपलोड नहीं करने पर निर्धारित समयावधि के बाद जानकारी अपलोड करने वाले अशासकीय संस्थाओं पर पांच गुना अर्थदंड की कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री आर्य ने कहां कि शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अशासकीय संस्थाओं द्वारा 8 जून तक शासन के पोर्टल पर फीस संरचना की जानकारी अपलोड नहीं करने पर निर्धारित समयावधि के बाद जानकारी अपलोड करने वाले अशासकीय संस्थाओं पर पांच गुना अर्थदंड की कार्यवाही की जायेगी।
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एडिटर: विनोद आर्य
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