Watchmen killing Case : चौकीदारों की हत्या करने वाले सीरियल किलर शिव प्रसाद को आजीवन कारावास
▪️ कोर्ट ने की टिप्पणी : कहा अबोध बालक व सोता हुआ व्यक्ति एक ही श्रेणी में आते हैं।
Watchmen killing Case
तीनबत्ती न्यूज : 24 मई ,2024
सागर: मध्यप्रदेश के सागर से लेकर भाेपाल तक में एक के बाद एक चौकीदारों की हत्या कर दहशत फैलाने वाले सीरियल किलर शिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को सागर की अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की।करीब दो साल पहले चौकीदारों में खौफ का पर्याय बने सीरियल किलर ने 4 हत्याएं की थी।सीरियल किलर शिवप्रसाद धुर्वे उर्फ (20 वर्ष) हल्कू निवासी कैंकरा गांव थाना केसली तहसील देवरी, सागर (मप्र) का रहने वाला था।
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आर्ट एंड कामर्स कालेज में हुई थी
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि शिकायतकर्ता राहुल दुबे ने थाना सिविल लाइन में शिकायत लेख कराई थी कि मैं आनंद नगर थाना मकरोरिया में रहता हूं। आर्ट एंड कामर्स कालेज में चौकीदारी करता हूं, लेकिन मेरी जगह पर मेरे पिताजी शंभूदयाल दुबे ड्यूटी करने गए थे। 29.8.22 की रात्रि करीब 9ः30 बजे मुझे चौकीदार जगदीश रैकवार ने फोन करके बताया कि तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए हैं तो मैं घर से मेरी मां पुष्पा देवी के साथ कालेज पहुंचा।
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सोते समय पत्थर पटककर हुई थी हत्या
कालेज के गेट के पास बने कमरा में आकर देखा तो पिताजी अचेत अवस्था में फर्स पर लगे बिस्तर में पड़े थे जिनके सिर से खून निकल रहा था और उसी के बाजू से एक बड़ा पत्थर रखा था। इस दौरान संभावना जताई जा रही थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात को सोते समय सिर पर पत्थर पटककर हत्या कर दिया है। मौके पर मेरी मां एवं कालेज के अन्य कर्मचारी आ गए थे। रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपित के विरुद्ध धारा- 302, 201 का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया।
इन चार की हुए थी हत्याएं |
भोपाल में मोबाइल फोन चालू करने पर पकड़ा गया
घटना स्थल से मृतक का मोबाइल, साइकिल लेकर गया था उसके द्वारा अन्य घटना कारित करने के बाद भोपाल में उसने मोबाइल को चालू किया गया जिसकी सीडीआर के आधार पर पुलिस को लोकेशन प्राप्त हुआ एवं भोपाल में आरोपित को पकड़कर उससे पूछताछ कर मोबाइल की जप्ती की गई एवं सागर वापस लाकर अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए। किलर पर अन्य तीन मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। उल्लेखनीय है कि इस दौरान सागर और भोपाल में भी चौकीदारों की पत्थर पटकने से हत्या के मामले सामने आए थे।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा |
सोते हुए पर हमले से प्रतिरक्षा का अवसर नहीं मिलता
सिविल लाइन पुलिस ने सीरियल किलर शिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे पर मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया, जहां 25 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया एवं 66 दस्तावेजों को प्रदर्शित एवं विवेचना के दौरान जप्तषुदा सामग्री को भी आर्टिकल कराया गया। न्यायालय ने अपने निर्णय में व्यक्त किया कि आरोपित ने सोते समय शंभू दयाल की पत्थर पटकर हत्या की गई है। अबोध बालक व सोता हुआ व्यक्ति एक ही श्रेणी में आते है, जिन्हें उन पर हो रहे प्रतिघात व हमले से प्रतिरक्षा का अवसर प्राप्त नहीं होता। इस न्यायालय के मत में यह सख्त सजा का दायी है जो समाज में उचित संदेश लेकर जाए। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए धारा-302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपए अर्थदंड, धारा- 460 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार अर्थदंड, धारा- 201 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अगस्त 2022 के आखिरी हफ्ते में सागर शहर में आधी रात के बाद अचानक चौकीदारों की हत्या होने लगी। पहला केस भैंसा बाइपास पर एक ट्रक बॉडी बिल्डर कारखाने के चौकीदार कल्याण की हत्या का सामने आया। अज्ञात व्यक्ति ने कल्याण के सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी थी। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर ग्रीन होटल के बाहर सो रहे व्यक्ति पर भी हमला किया गया। किस्मत से यह व्यक्ति बच गया। तीसरी वारदात आर्ट एवं कॉमर्स कॉलेज में शंभुदयाल की इस हत्या के रूप में सामने आया। चौथी वारदात इस सीरियल किलर ने मोतीनगर रोड पर और पांचवी घटना भोपाल के खजुरिया रोड पर की। 2 सितम्बर 2022 को भोपाल में पकड़ा गया था।
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