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SAGAR : नगर निगम सागर का राजस्व उप निरीक्षक सस्पेंड : दो उपयंत्रियों को पहले किया जा चुका है सस्पेंड ▪️मतदान केंद्रों पर मिली कमियों का मामला


SAGAR :  नगर निगम सागर का राजस्व उप निरीक्षक सस्पेंड : दो  उपयंत्रियों को पहले किया जा चुका है सस्पेंड

▪️मतदान केंद्रों पर मिली कमियों का मामला



तीनबत्ती न्यूज : 08 मई ,2024

सागर  :  लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर  संपूर्ण व्यवस्था नहीं पाए जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक आर्य ने  नगर निगम सागर के एक उप राजस्व निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया है। कल मतदान के दिन भी कलेक्टर ने दो उपयंत्रियो को सस्पेंड किया था। इनके द्वारा निर्वाचन कार्य में मिले दायित्वों ओथिक दंग से निर्वाहन नही किया था। बताया जाता है कि कुछ पोलिंग बूथ पर पानी ,साफ सफाई ,खाना आदि व्यवस्थाएं सही नही मिली ।  शहर में मतदान कर्मियो को मिले घटिया खाने की लेकर भी चर्चा रही ।
यह लिखा आदेश में

जिला निर्वाचन कार्यालय के जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 में विधानसभा क्षेत्र सागर में निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए श्री कृष्ण कुमार चौरसिया, राजस्व उप निरीक्षक नगर पालिक निगम सागर को दिये गये निर्वाचन दायित्वों का निर्वाहन गंभीरता से नहीं किया गया जिससे निर्वाचन प्रक्रिया बाधा उत्पन्न हुई है।


श्री चौरसिया का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो कि अवचार (Misconduct) की श्रेणी में आता है। अतः श्री कृष्णा कुमार चौरसिया, राजस्व उपनिरीक्षक नगर पालिक निगम सागर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री चौरसिया का मुख्यालय नगर परिषद् कर्रापुर निर्धारित किया जाता है। श्री चौरसिया को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

दो उपयंत्री हो चुके है सस्पेंड

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने नगर पालिक निगम के दो उपयंत्री राजकुमार साहू और श्रीमती आशिमा तिर्की को निलंबित किया है। लोकसभा निर्वाचन में विधानसभा क्षेत्र 041-सागर में निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए श्री राजकुमार साहू और श्रीमती आशिमा तिर्की को दिये गये निर्वाचन दायित्वों का निर्वाहन गंभीरता से नहीं किया गया जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई है।


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उनका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो कि अवचार की श्रेणी में आता है। दोनों उपयंत्रियों को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी सागर निर्धारित किया गया है। नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

SAGAR : निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कलेक्टर ने नगर निगम के दो उपयंत्रियो किया निलंबित

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