Narmadapuram wheat scam Case : MP : गेहूं घोटाले में पूर्व BJP विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष के पति सहित 10 को सात– सात साल की सजा

Narmadapuram wheat scam Case : MP : गेहूं घोटाले में पूर्व BJP विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष के पति सहित 10 को सात– सात साल की सजा



Narmadapuram wheat scam Case

तीनबत्ती न्यूज : 11 मई ,2024

नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पिपरिया में सेंशन कोर्ट ने दस आरोपियों को गेहूं घोटाला में दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा और 5 5 हजार जुर्माने का फैसला सुनाया है.आरोपियों में पूर्व विधायक के बेटे, पूर्व जिला अध्यक्ष का भतीजा सहित अन्य BJP नेता और  तीन महिलाएं भी शामिल हैं. नर्मदापुरम में गेहूं घोटाले (wheat scam) के मामले 10 लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 7 साल के लिए जेल भेज दिया है. इन आरोपियों में BJP के बड़े नेता भी शामिल हैं. इन पर 26 लाख रुपये से ज्यादा के गेहूं घोटाले के आरोप लगे हैं. शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है. 

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इन नेताओं को हुई है जेल 

नर्मदापुरम में गेहूं घोटाले मामले में BJP के नेता भी बुरी तरह फंस गए हैं. मामला 10 साल पुराना साल  2013-14 को पिपरिया विपणन्न सहकारी समिति का है. यहां 26 लाख रुपये से ज्यादा का गेहूं घोटाला सामने आया था. इस मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर धारा 409 के अपराध में 10 लोगों को दोषी पाया. कोर्ट ने राजेन्द्र  दुबे, नवनीत सिंह नागपाल, अजय कुमार माहेश्वरी, सतीश जायसवाल, हेमराज सिंह चौधरी, राघव सिंह पुर्विया,जगदीश अग्रवाल,संध्या अग्रवाल पति जगदीश अग्रवाल,सुनीता पति लक्ष्मणसिंह रघुवंशी, जानकी पति दिनेश कुमार पटेल को  सात साल का सश्रम कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. 

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इस हाईप्रोफ़ाइल मामले में कोर्ट का फैसला आते ही शहर में चर्चा का बाजार गर्म रहा. वहीं  न्यायालय और अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान आसपास के नेता भी बड़ी संख्या में पहुंच गए.कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया कि समाज में ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति न हो इसलिए कठोर सजा दिया जाना उचित होगा. ताकि अपराधियों में दंड का भय बना रहे.

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 ये है मामला 

अभियोजन अधिकारी सुनील चौधरी ने बताया कि साल  2013-14 को विपणन्न सहकारी समिति मर्यादित पिपरिया के उपार्जित गेंहू में 1 लाख 4 हजार 34 क्विंटल 19 किलो गेंहू में से उपार्जित मात्रा के अनुपात  1416.19 क्विंटल गेंहू निगम को कम जमा किया.  जिसकी राशि 21 लाख 24 हजार 285 रुपये है. वहीं 1628.86 क्विंटल गेंहू अमानक स्तर का उपार्जित किया गया.  जिसकी राशि 2 लाख 93 हजार 528  रुपये है. इतना ही नहीं  2 लाख 77 हजार 530  रुपये  के 185.02 क्विंटल गेंहू की कमी भी पाई गई. जिसकी राशिकुल राशि 26 लाख 95 हजार 343  रुपये की क्षति हुई है. 

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इन BJP नेताओं को हुई सजा 

गेहूं घोटाले में पिपरिया के बीजेपी नेताओं के नाम भी सामने आए हैं. कोर्ट ने गेहूं घोटाले में शामिल जिन आरोपियों को सजा हुई उनमें हाई प्रोफाइल नाम भी हैं. पिपरिया के बीजेपी के पूर्व विधायक रहे स्व मुरली महेश्वरी के बेटे अजय महेश्वरी , बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हरिशंकर जायसवाल के भतीजे सतीश जायसवाल , पिपरिया शहर की बीजेपी से नगर पालिका अध्यक्ष नीना नवनीत नागपाल के पति और वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि नवनीत नागपाल , बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल और उनकी पत्नी सहित कुल दस आरोपियों को सजा हुई है.  इस मामले में कोर्ट ने तीन महिलाओं को शामिल माना है. 

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