MP Police New Dictionary: एमपी पुलिस विभाग का नया शब्दकोश जारी.. अब नहीं होगा उर्दू – फारसी शब्दों का इस्तेमाल
▪️तहरीर, ताजे राते हिंद, दफा, तहरीर, संगीन, दस्तयाब जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करने के निर्देश जारी
▪️ देखे नए शब्द
MP Police New Dictionary
तीनबत्ती न्यूज : 14 मई,2024
MP Police new dictionary, now Urdu-Persian words will not be used
भोपाल : मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग के लिए नया शब्दकोश जारी किया गया है। पुलिस की लिखा पढ़ी और बोलचाल की शब्दाबली में बड़े बदलाव कर दिए हैं। थानो में अब उर्दू, फारसी सहित गैर हिन्दी भाषा के शब्दों के उपयोग करने की मनाही है। पुलिस अब इनके स्थान पर हिन्दी भाषा के शब्द इस्तेमाल करेगी. पुलिस मुख्यालय ने इस आशय के निर्देश जारी किए है। अब तहरीर, ताजे राते हिंद, दफा, तहरीर, संगीन, दस्तयाब जैसे 69 से ज्यादा शब्दों का उपयोग नहीं करने किया जाएगा। इनके स्थान आर नए शब्द भी जारी किए गए है।पुलिस मुख्यालय की अपराध अनुसंधान शाखा ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
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जारी शब्दकोश के मुताबिक, अब कत्ल नहीं हत्या लिखा जाएगा। अदालत की जगह न्यायालय शब्द का उपयोग होगा। इस्तेगासा की जगह दावा या परिवाद लिखा जाएगा। फरियादी को आवदेक, अभिरक्षा को गिरफ्तार या हिरासत लिखा और बोला जाएगा। बता दें कि एडीजी पवन श्रीवास्तव ने पुलिस इकाईयो को नए शब्दकोश के उपयोग के निर्देश दिए हैं।
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आमजन को समझ नहीं आते शब्द
पुलिस विभाग का मानना है कि नए पुलिस कर्मचारियों को नई शब्दावली के आधार पर एफआइआर लिखने और अन्य कार्य के लिए प्रशिक्षित भी किया है। पुलिस व्यवस्था में 1886 में उर्दू और फारसी के शब्द आए हैं। तब सरकारी कामकाज में यही भाषाएं बोली जाती थीं। अब इनमें से कुछ शब्द आमजन की समझ में नहीं आते हैं इसलिए जन सामान्य की भाषा पर ध्यान दिया गया।
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