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नगर निगम सागर ने तुरंत/डीम्ड भवन स्वीकृत के 15 गलत नक्शे किए निरस्त ▪️ गलत नक्शो पर बैंकों से नहीं मिल सकेगा होम लोन

नगर निगम सागर ने तुरंत/डीम्ड भवन स्वीकृत के 15 गलत नक्शे किए निरस्त

▪️ गलत नक्शो पर बैंकों से नहीं मिल सकेगा होम लोन



तीनबत्ती न्यूज : 13 मई,2024
सागर:  शासन नागरिकों को अपने कार्यों को करने में सुविधा देने के उद्देश्य कई प्रकार के नियम बनाती है और सुविधा देती है लेकिन कुछेक नागरिक इन नियमों और सुविधा का गलत इस्तेमाल कर अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते हैं लेकिन वह नहीं जानते कि शासन के नियमों से छेड़छाड़ करना उन्हें भारी पड़ सकता है।  ऐसे ही गलत प्रकरण नगर निगम सागर मे पकड़ में आये जब नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने भवन अनुज्ञा के 15 गलत नक्शे निरस्त कर दिए जिसका परिणाम यह होगा कि अब गलत नक्शा होने पर  होम लोन भी नहीं मिलेगा। 

दरअसल मकान या कोई व्यावसायिक निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है लेकिन इसकी सही जानकारी न होने के कारण आवेदक परेशान होते थे इसलिए यह प्रावधान किया गया कि 186 वर्ग मीटर तक के भवन अनुज्ञा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन के तुरंत बाद ही भवन स्वीकृति जारी हो जाएगी, लेकिन कुछेक नागरिकों द्वारा सिस्टम की कमी का फायदा उठाकर  बिना नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित कॉलोनी के बाहर जाकर भी नक्शे लगाना शुरू कर दिये, लेकिन ऐसे नक्शो की कमी को नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने पकड़ लिया और उन  15 नक्शो को निरस्त कर दिया ,साथ ही साथ बैंकों को भी निर्देशित किया जा रहा है कि डीम्ड परमिशन पर  होम लोन बिना कागजी कार्यवाही पूर्ण किये बिना ना दिए जाएं साथ ही प्रकरणों में सबसे महत्वपूर्ण की ऐसे प्रकरणों में नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित कॉलोनी का ही वह नक्शा होना चाहिए जिसका 186 वर्ग मीटर से  ज्यादा प्लांट एरिया ना हो इसके  उपरांत भी बैंकों द्वारा पूरे दस्तावेज जो कि ए बी पी ए एस 2 के पोर्टल पर संलग्न है उसे चेक कर ही मंजूरी दें, जिससे ऐसी परमीशनों पर पाबंदी लगाई जा सके। वर्तमान में भवन अनुज्ञा के ऑनलाइन पोर्टल पर 105 स्क्वायर मीटर पर ही तुरंत/ डीम्ड भवन स्वीकृति जारी की जा रही है, 186 वर्ग मीटर प्रकाशन हो चुका है और शीघ्र ही इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
            नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने नगर निगम में भवन अनुज्ञा के पंजीकृत कंसल्टेंटो को निर्देशित किया है कि वह नगर तथा ग्राम निवेश से स्वीकृत कॉलोनी के आवेदन सही जानकारी के साथ की निगम पोर्टल पर दर्ज करें , अन्यथा कोई जानकारी छुपाने या ना देने पर संबंधित कंसल्टेंटो के विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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