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SAGAR: हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

SAGAR: हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास 

तीनबत्ती न्यूज : 01 मार्च 2024
सागर । चाकू एवं लाठी से मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण मोनू उर्फ मुन्नु यादव एवं गगन उर्फ बंटी यादव को द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश श्री षिवबालक साहू जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-302 के तहत आजीवन कारावास एवं पाॅच-पाॅच हजार रूपये तथा 323/34 के तहत 06-06 माह का कारावास एवं एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड  की सजा से दंडित किया है। षेष आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया गया ।मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सौरभ डिम्हा ने की ।

जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी श्री सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी आकाष सिंह ने इस जिला चिकित्सालय में इस आषय की देहाती नालिषी लेख कराई कि दिनाॅक 01.04.2020 को सुबह 9 बजे इसके पड़ोस में रहने वाला गगन उर्फ बंटी यादव जिससे इसका पुराना विवाद है वह घर के सामने से बार-बार निकल रहा था तो घर के बाहर बैठे उसके भाई रोहित राजपूत ने मना किया तो गगन उर्फ बंटी विवाद करने लगा हल्ला सुनकर यह तथा इसका भाई राजकुमार बाहर आये इसी बीच मोनू यादव आकर जान से मारने की नियत से रोहित को बांयी तरफ एवं दाहिनी तरफ पसली में चाकू मारकर चोट पहॅुचाई पीछे से गगन के चाचा ने आकर फरियादी के सिर में मारा जिससे उसे खून निकल आया। इसी बीच विनोद यादव, छोटू यादव भी आ गये जिन्होने फरियादी  उसके भाई रोहित और राजकुमार केा लात घूसों से मारपीट किया इसका चचेरा भाई सचिन बचाने के लिये आया तो मोनू यादव ने उसे भी चाकू मारा जिससे उसकी दाहिनी तरफ पसली में चोट आई फिर फरियादी अपने भाई राजकुमार उर्फ सचिन के साथ रोहित को लेकर अस्पताल पहुॅचा जिसे मारपीट में आई चोटों के कारण रोहित की अस्पताल में मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-कोतवाली द्वारा भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 302, 34 का अपराध आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश , श्री षिवबालक साहू जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885

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