Editor: Vinod Arya | 94244 37885

SAGAR : उपभोक्ता फोरम ने कृषि बीमा कंपनी को 6 फीसदी ब्याज के साथ किसान को फसल बीमा देंने का फैसला सुनाया

SAGAR : उपभोक्ता फोरम ने कृषि बीमा कंपनी को  6 फीसदी ब्याज के साथ किसान को फसल बीमा देंने का फैसला सुनाया



तीनबत्ती न्यूज : 21 मार्च, 2024
सागर : न्यायालय जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग सागर के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा सदस्यगण अनुभा वर्मा व राजेश कुमार ताम्रकार ने प्रकरण उमाशंकर सोनी विरूद्ध कृषि बीमा कंपनी व अन्य एक प्रकरण कं. 642/21 में परिवादी के पक्ष में व विपक्षी कं. 2 के विरूद्ध फसल बीमा राशि 35,667/- रूपये 6 प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित सेवा में कमी मद में 7000/- रूपये व वादव्यय मद में 2000/- रूपये कुल 44,667/- रूपये दो माह के अंदर परिवादी को अदा करने का आदेश 19 मार्च को पारित किया ।
यह था मामला
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी की कृषि भूमि ग्राम फतेहपुर तह. बंडा जिला सागर में स्थित है। परिवादी अऋणी कृषक है परिवादी ने अपनी कृषि भूमि में वर्ष 2020 में सोयाबीन की फसल की बोनी की थी जिसका प्रीमियम 1885/- रूपये दिनांक 31.08.2020 को विपक्षी कं. 2 ने खाते से काटकर विपक्षी को को भुगतान कर बीमा कराया था । 


परिवादी की सोयाबीन की फसल पीला मोजिक और सूखा पड़ने के कारण पूर्णतः  खराब हो गई थी जिसका क्षतिदावा प्राप्त नहीं हुआ था। जिसकी शिकायत परिवादी ने विपक्षीगणों से की किन्तु क्लेम प्रदान नहीं किया गया। जिससे दुखित होकर परिवादी ने परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता  संतोष सोनी एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत किया जिसके बाद माननीय न्यायालय ने क्षतिदावा राशि प्रदान करने का आदेश विपक्षी कं. 2 के विरूद्ध व परिवादी के पक्ष में पारित किया।


___________
____________________________



एडिटर: विनोद आर्य
________
+91 94244 37885

तीनबत्ती न्यूज़. कॉम की खबरे पढ़ने
   सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे


ट्वीटर  फॉलो करें

वेबसाईट



इंस्टाग्राम

यूट्यूब लिंक



______________________________




Share:

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

Archive