तीनबत्ती न्यूज : 14 मार्च,2024
सागर : बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के प्रावधानों का पालन न करने पर कलेक्टर द्वारा होटल पाकीजा राहतगढ़ बस स्टेण्ड सागर पर 10000 रू. का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। संस्थान द्वारा होटल में 18 वर्ष से कम किसी भी बाल श्रमिक को संस्थान में नियोजित नहीं किया जाता है। संस्थान का निरीक्षण श्रम निरीक्षक श्री लाल सिंह नरवरिया द्वारा किया गया था। निरीक्षण उपरांत संचालक द्वारा अपनी गलती मानते हुये अपना आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कलेक्टर द्वारा जुर्माना राशि 10000 रू. बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि में जमा करने के निर्देश दिये गये थे। संचालक द्वारा 12 मार्च को उक्त राशि जमा करायी गयी है। कार्यालय प्रभारी श्रम निरीक्षक पंकज कोरी द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर के मार्गदर्शन में लगातार कार्यवाही की जा रहीं हैं। कोई भी नियोजक उक्त अधिनियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें अर्थ दंड एवं सजा दोनों का प्रावधान है।
सागर : बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के प्रावधानों का पालन न करने पर कलेक्टर द्वारा होटल पाकीजा राहतगढ़ बस स्टेण्ड सागर पर 10000 रू. का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। संस्थान द्वारा होटल में 18 वर्ष से कम किसी भी बाल श्रमिक को संस्थान में नियोजित नहीं किया जाता है। संस्थान का निरीक्षण श्रम निरीक्षक श्री लाल सिंह नरवरिया द्वारा किया गया था। निरीक्षण उपरांत संचालक द्वारा अपनी गलती मानते हुये अपना आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कलेक्टर द्वारा जुर्माना राशि 10000 रू. बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि में जमा करने के निर्देश दिये गये थे। संचालक द्वारा 12 मार्च को उक्त राशि जमा करायी गयी है। कार्यालय प्रभारी श्रम निरीक्षक पंकज कोरी द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर के मार्गदर्शन में लगातार कार्यवाही की जा रहीं हैं। कोई भी नियोजक उक्त अधिनियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें अर्थ दंड एवं सजा दोनों का प्रावधान है।
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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885
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