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मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजो की जांच में लापरवाही बरतना भारी पड़ा : मकरोनिया सीएमओ, अपर तहसीलदार और पटवारी हुए सस्पेंड

मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजो की जांच में लापरवाही बरतना भारी पड़ा : मकरोनिया सीएमओ, अपर तहसीलदार और पटवारी हुए सस्पेंड

तीनबत्ती न्यूज : 22 मार्च ,2024
सागर। सागर के  मकरोनिया क्षेत्र में एक जमीन में मृत्यु प्रमाणपत्र और कूट रचित दस्तावेजो के आधार पर  जमीन का नामांकन करने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्यवाई की है। इसे मकरोनिया नगर पालिका की सीएमओ रीता केलासिया, अपर तहसीलदार  दुर्गेश तिवारी और उस हल्का के पटवारी विनोद साहू की घोर लापरवाही सामने आई। जिसके चलते प्रशासन ने इनको  सस्पेंड करने की कार्यवाही की। इस कार्यवाई से हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले की मीडिया में चर्चा हुई ।इसे आरटीआई कार्यकर्ता पंकज सिंघई ने उठाया था।

मकरोनिया सीएमओ पर कई आरोप 

मकरोनिया नगर पालिका की सीएमओ रीता केलासियां के निलंबन में कई मामले सामने आए है। कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कलेक्टर जिला सागर द्वारा अपने प्रस्ताव कमॉक 2516/रीडर/कले./2024 दिनांक 21-03-2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर द्वारा प्रकरण कमांक 0394 बी 121 वर्ष 2023-24 की राजस्व आदेश अवृत्ति-पत्र में दिनांक 20/03/2024 की कण्डिका 7 में प्रतिवेदित किया गया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मकरोनिया के पत्र कमांक/न.पा.प. /2023/3627 अनुमति दिनांक 28/12/2023 के द्वारा मेसर्स कल्पधाम बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, 66 मोहन एनक्लेव कॉलोनी बाघराज वार्ड सागर को मौजा गंभीरिया प.ह.नं. 76 तहसील सागर के ख.नं. 172 रकबा 1.550 हे. में से 1.409 हे. यानी 14089 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकास की अनुमति सशर्त प्रदाय की गई है।
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मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के नियम 2 (ड.) के अनुसार नगर पालिका परिषद या नगरीय परिषद की सीमा क्षेत्र में नियम 8 के अधीन प्ररूप-4 में आवेदन प्राप्त कर, नियम 15 के अधीन प्रारूप-5 में कॉलोनी की विकास की अनुमति प्रदाय करने के लिये कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी हैं, परंतु उक्त प्रकरण में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मकरोनिया द्वारा प्रारूप-5 में अधिकारिता विहीन विकास अनुमति जारी की गई है।
मृत्यु प्रमाणपत्र को नही हुई जांच
कलेक्टर सागर द्वारा पत्र दिनांक 20-03-2024 के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया है कि अपर तहसीलदार वृत्त मकरोनिया बुजुर्ग तहसील सागर के रा०प्र०क० 1797 अ/6 वर्ष 2023-24 में कथित मृतिका श्रीमती छाया जैन का अप्राप्यता प्रमाण पत्र श्रीमती कैलासिया द्वारा बिना जॉच किये कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर जारी किया गया है। 4- कलेक्टर जिला सागर से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के अवलोकन व परिशीलन उपरांत यह पाया गया है कि श्रीमती रीता कैलासिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् मकरोनिया द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता व गंभीर अनियमितता बरती गई है। श्रीमती कैलासिया का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम (I) (II) (III) का उल्लघंन है। श्रीमती रीता कैलासिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् मकरोनिया को उनके उपरोक्त कृत्य हेतु म०प्र० नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।


अपर तहसीलदार दुर्गेश तिवारी हुए सस्पेंड

कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर सागर ने पत्र कमांक 2502/रीडर/कले./2024 सागर, दिनांक 20-03-2024 से अवगत कराया कि श्री दुर्गेश तिवारी, अपर तहसीलदार मकरोनिया बुजुर्ग तहसील सागर द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 1797/1/6 वर्ष 2023-24 में वसीयतनामा, संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों का गहन परीक्षण किये बिना नियम विरूद्ध नामांतरण आदेश दिनांक 23-02-2024 पारित किया गया, जो पीठासीन अधिकारी के पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही है।
उपरोक्त से स्पष्ट है. कि श्री दुर्गेश तिवारी, अपर तहसीलदार मकरोनिया बुजुर्ग सागर जिला सागर के द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती जाना प्रमाणित है। श्री दुर्गेश तिवारी का यह कृत्य म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दण्डनीय है। श्री दुर्गेश तिवारी, अपर तहसीलदार मकरोनिया बुजुर्ग तहसील सागर जिला सागर को उक्त लापरवाही के लिए म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र क्रमांक सी-6-1-2008-3-एक दिनांक 15-9-2008 सहपठित म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
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पटवारी विनोद साहू हुए निलंबित

एसडीएम कार्यालय के मुताबिक कलेक्टर सागर के रा.प्र.क्र. 0012 पुनर्विलोकन वर्ष 2023-24 आदेश दिनांक 20.03. 2024 के अनुसार श्री विनोद कुमार साहू पटवारी हल्का नंबर 72 तहसील व जिला सागर को तत्काल प्रभाव से निलक्ति एवं विभागीय जांच संस्थित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
श्री विनोद कुमार साहू द्वारा अपर तहसीलदार मकरोनिया बुजुर्ग तहसील व जिला सागर के न्यायालय में रा.प्र.कं. 1797 अ/6 वर्ष 2023-24 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 को मौजा मकरोनिया बुजुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 159/3, 158/35 में से रकवा 3200 वर्गफुट भूमि जो वर्तमान अभिलेख में छाया जैन बेवा वेदप्रकाश जैन सा. देह के नाम से दर्ज है। हल्का पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि छाया जैन निवासी नेहा नगर का स्वर्गवास 24.12.2007 को हो गया था एवं वेदप्रकाश जैन का निधन हो गया था, छाया जैन की कोई संतान नही है तथा छाया जैन के कोई वैध वारिस नहीं है अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है तथा इस तथ्य को छुपाया गया है कि श्रीमती छायारानी जैन वर्तमान में जीवित है तथा वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 24.12.2007 को हुई है।आपके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, पंचनामा में लेख जानकारी व तथ्य कलेक्टर महोदय की जॉच में गलत प्रमाणित हुये है आपके द्वारा गलत तथ्यों के आधार न्यायालय को गुमराह किया गया है व पीठासीन अधिकारी से त्रुटि पूर्ण आदेश पारित कराया गया है।
अतः आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन एवं तीन-क के उल्लघन तथा कार्य के प्रति घोर लापरवाही व स्वेच्छारिता अपनाते हुये अपने कार्य के विपरीत कार्य करना एवं वरिष्ठ उच्च अधिकारियों के गलत प्रतिवेदन/जानकारी प्रस्तुत करना, फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम-1966) के नियम-9 (1) के तहत श्री विनोद कुमार साहू पटवारी हल्का नंबर 72 तहसील व जिला सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निर्वाचन कार्यालय नरयावली तह० सागर निर्धारित किया जाता है। इनके स्थान पर श्री नवीन श्रीवास्तव को अपने प्रभार के साथ-साथ मौजा मकरोनिया बुजुर्ग तह० सागर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।श्री विनोद कुमार साहू पटवारी हल्का नंबर 72 को निलंबन अवधि के दौरान मूलभूत नियम-53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाहन भत्ता देय होगा।



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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885

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