SAGAR : अभद्र व्यवहार करने वाले प्राचार्य और लापरवाही बरतने वाले विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित : कमिश्नर ने की कार्यवाई
तीनबत्ती न्यूज : 02 फरवरी 2024
सागर : संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने शासकीय उमावि क्र. 1 बीना के प्रभारी प्राचार्य श्री सी.एम. मंसूरी के अभ्रदता पूर्ण व्यौहार को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। श्री सी०एम० मंसूरी द्वारा युवा खिलाड़ियों के साथ अभ्रदता करना, विद्यालयीन छात्र/छात्राओ एवं स्टाफ को अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु रैली आदि में सम्मिलित करना, विधि विपरीत प्रेसवर्ता आयोजित करना, आदि कृत्य किये गये है।
सागर : संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने शासकीय उमावि क्र. 1 बीना के प्रभारी प्राचार्य श्री सी.एम. मंसूरी के अभ्रदता पूर्ण व्यौहार को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। श्री सी०एम० मंसूरी द्वारा युवा खिलाड़ियों के साथ अभ्रदता करना, विद्यालयीन छात्र/छात्राओ एवं स्टाफ को अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु रैली आदि में सम्मिलित करना, विधि विपरीत प्रेसवर्ता आयोजित करना, आदि कृत्य किये गये है।
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अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग बीना द्वारा 31 जनवरी को श्री सी०एम० मंसूरी, के विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था एवं श्री हरिओम एवं अन्य द्वारा 29 जनवरी को उनके समक्ष उपस्थित होकर ज्ञापन/आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि वे सभी युवा विद्यालयीन खेल मैदान में कई वर्षों से अभ्यास करते आ रहे है। 22 जनवरी को प्राचार्य श्री सी०एम० मंसूरी द्वारा उनके साथ अभ्रदतापूर्ण व्यवहार किया गया है। जिसकी शिकायत आवेदकों द्वारा 181 पर की गई तो प्राचार्य द्वारा शिकायत वापस लेने हेतु उनसे अभद्रता पूर्ण वार्तालाप किया गया। शासन द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में भी श्री मंसूरी द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गई एवं शैक्षणिक संस्था में बिना किसी अनुमति के शैक्षिणक समय में छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु उपयोग किये जाने वाले कक्ष में प्रेसवर्ता की गई, जो कि विद्यालयीन या शैक्षणिक कार्यों के विषय में नहीं थी।
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श्री मंसूरी द्वारा स्वयं के अभद्र व्यवहार संबंध प्रस्तुत ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में उन्हें अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं थाना प्रभारी बीना को यह सूचित किया गया है कि वे शालेय छात्र/छात्राओं और पालकों सहित एक फरवरी को संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर अपना उत्तर प्रस्तुत करेगे।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लघंन है। कृत्य हेतु श्री सी०एम० मंसूरी म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री मंसूरी का मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री मंसूरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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श्री मंसूरी द्वारा स्वयं के अभद्र व्यवहार संबंध प्रस्तुत ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में उन्हें अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं थाना प्रभारी बीना को यह सूचित किया गया है कि वे शालेय छात्र/छात्राओं और पालकों सहित एक फरवरी को संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर अपना उत्तर प्रस्तुत करेगे।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लघंन है। कृत्य हेतु श्री सी०एम० मंसूरी म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री मंसूरी का मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री मंसूरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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जांच कार्य में विलंब एवं लापरवाही बतरने पर : बीना विकासखंड शिक्षा अधिकारी को किया निलंबित
संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने बीना विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री आर.के. जाटव द्वारा जांच कार्य में विलंब एवं लापरवाही बतरने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग बीना द्वारा 31 जनवरी को प्रस्तुत प्रतिवेदन में लेख किया गया था कि आवेदकगण श्री हरिओम एवं अन्य से प्राप्त आवेदन पत्र की जॉच हेतु मूल आवेदन पत्र श्री आर.के. जाटव को प्रेषित किया गया। किन्तु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बीना द्वारा उक्त प्रकरण की जाँच में कोई रूचि नही ली गयी। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन के संबंध में समक्ष में पूछे जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्राचार्य श्री मंसूरी द्वारा प्रस्तुत पत्र का जबाव प्रेषित नहीं किया गया एवं जाँच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत यह भी कहा गया कि जाँच इतनी जल्दी क्यो करनी है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से पुनः जाँच के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कार्यालय में पुनः उपस्थित हुये।
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कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत श्री आर०के०जाटव द्वारा जॉच कार्य में विलंब एवं लापरवाही करना पाया गया। श्री जाटव का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लघंन है। श्री जाटव को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री जाटव का मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर नियत किया गया हैं। निलंबन अवधि में श्री जाटव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत श्री आर०के०जाटव द्वारा जॉच कार्य में विलंब एवं लापरवाही करना पाया गया। श्री जाटव का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लघंन है। श्री जाटव को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री जाटव का मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर नियत किया गया हैं। निलंबन अवधि में श्री जाटव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885
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