SAGAR : डीएसपी ट्रेफिक की अवैध परिवहन के खिलाफ कार्यवाही: व्यवसायी पर लगा 5 लाख का जुर्माना
तीनबत्ती न्यूज :03 फरवरी, 2024
सागर : नो एंट्री जोन में पकड़े गए ट्रक में बिना बिल के मल पाए जाने में व्यापारी को 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ा।
पुलिस के मुताबिक 27 जनवरी को शहर भ्रमण के दौरान उप पुलिस अधीक्षक यातायात अखिलेश तिवारी को ट्रक क्रमांक MP15HA1621, नो एंट्री क्षेत्र में पाए जाने पर थाना मोतीनगर में खड़ा करवाया। इसकी बारीकी से जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त ट्रक में कुल 31 टन सरिया लोड है जो परमिट में लिखित मात्रा से 12 टन ओवरलोड है, ट्रक चालक पुरुषोत्तम चौधरी से माल से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी चाही गई तो वाहन चालक के द्वारा माल का ईवे बिल एवं बिल्टी ना होना बताया।
मामला जीएसटी को सौंपा
उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा माल का बिल्टी व ईवे बिल न होने से मामला ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी जिला सागर को सौप दिया तथा ओवरलोड व नो एंट्री क्षेत्र में प्रवेश का प्रकरण सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किया।
कार्यालय ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी द्वारा चार लाख इन्क्यानवे हजार छै सौ बानवे रुपए का दंड अधिरोपित किया गया । जिसे व्यवसायी द्वारा चालान क्रमांक 24022300001473 पिछले दिनो एक फरवरी को चालान के माध्यम से जमा किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा ₹ 20 लाख के सुपुर्दनामा पर वाहन स्वामी को सुपुर्द किया गया।
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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885
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