MP : बच्चो के स्कूल बैग का वजन होगा कम : स्कूली शिक्षा विभाग ने बैग पालिसी को लेकर जारी किए निर्देश▪️हफ्ते में एक दिन नो स्कूल बैग : होमवर्क के घण्टे तय

MP : बच्चो के स्कूल बैग का वजन होगा कम : स्कूली शिक्षा विभाग ने बैग पालिसी को लेकर जारी किए निर्देश

▪️हफ्ते में एक दिन नो स्कूल बैग : होमवर्क के घण्टे तय

तीनबत्ती न्यूज : 20 फरवरी ,2024
 भोपाल :  मध्यप्रदेश में स्कूली बच्चों के भारीभरकम स्कूल बैग के बोझ से राहत मिलेगी। राज्य शासन ने  स्कूल बैग पालिसी का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए है। बच्चों को राहत देते हुए लोक शिक्षण संचालनालय विभाग द्वारा ने आदेश जारी किए थेपालिसी के तहत कक्षा वार वजन निर्धारित किया गया है। साथ ही एक दिन नो बैग भी रहेगा। यह व्यवस्था सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू होगी। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को होम वर्क नहीं दिया जाएगा।

नए शैक्षणिक सत्र 2024–25 से होगी लागू




आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव
ने नए शैक्षणिक सत्र (2024-25) से
स्कूल बैग पॉलिसी का सख्ती से पालन
कराने के निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु "स्कूल बैग पॉलिसी 2020" (School Bag Policy 2020 ) के पालन हेतु समस्त शासकीय / अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के संबंध में राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भित आदेश क्रमांक-1 की प्रति संलग्न है का अवलोकन किया जाए।


बस्ते का बोझ करने के संबंध में पूर्व के समरत निर्देश निरस्त करते हुए राज्य शासन स्कूल शिक्षा द्वारा दिनांक 29.08.2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति
(New Education Policy) के क्रियान्वयन की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के परिपालन में स्कूल बैग हेतु आदेश प्रसारित किये हैं जिसमें कक्षावार बस्ते के वजन की सीमा का निर्धारण निम्नानुसार है:-
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लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निर्धारित बैग का वजन

पहली कक्षा-  1.6-2.2 किलो.
दूसरी कक्षा-  1.6-2.2 किलो.
तीसरी कक्षा- 1.7-2.5 किलो.
चौथी कक्षा-  1.7-2.5 किलो.
पांचवीं कक्षा- 1.7-2.5 किलो.
छठवीं कक्षा-  2-3 किलो.
सातवीं कक्षा-  2-3 किलो.
आठवीं कक्षा-  2.5-4.0 किलो.
नौवीं कक्षा-  2.5-4.5 किलो.
दसवीं कक्षा-  2.5-4.5 किलो.
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वहीं विभाग द्वारा कक्षा 11वीं और 12 वीं क्लास के बैग के वजन की सीमा स्कूल तय करेंगे। इस पॉलिसी को सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में चस्पा किया जाएगा। हफ्ते में एक दिन बच्चों को बिना बैग के स्कूल के जाना होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को औचक निरीक्षण का भी निर्देश दिया गया है।

अन्य निर्देश निम्नानुसार है:-

▪️ प्रत्येक शासकीय/अशासकीय / अनुदान प्राप्त विद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर बस्ते के वजन का चार्ट प्रदर्शित किया जाए।

होमवर्क के घण्टे भी तय
▪️ कक्षा 2 के विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाए, कक्षा 3 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह 2 घंटे, कक्षा 6वीं से आठवीं तक प्रतिदिन 1 घण्टे तथा कक्षा 9वीं रो 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 2 घंटे का ही गृह कार्य दिया जाए।
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▪️ शाला प्रबंधन समिति के द्वारा ऐसी समय-सारणी तैयार की जाए, जिससे विद्यार्थियों को प्रतिदिन सभी पुस्तकें / अभ्यास पुस्तिकाएं / कॉपियां नहीं लानी पड़े और बरते का वजन निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

▪️ शाला प्रबंधन द्वारा कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिये अभ्यास पुस्तिकाएं, वर्कबुक एवं अन्य आवश्यक सामग्री को शाला में ही रखने की व्यवस्था की जाए।

▪️ कम्प्यूटर, नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा खेल एवं कला की कक्षाएं के लिये कक्षाएं बिना पुस्तकों के ही लगाई जाए।

एक दिन बिना बैग का 

▪️ विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन बैग विहीन दिवस के रूप में निर्धारित किया जाए। विद्यालयों में इस दिवस व्यवसायिक कार्यानुभव से संबंधित गतिविधियां संपन्न कराई जाएं।

▪️. विद्यार्थी के बस्ते का वजन निर्धारित सीमा में ही है इस हेतु जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक तीन माह में शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों के स्कूल बैग की जांच करायेंगे जांच में निर्धारित सीमा से बैग का वजन अधिक पाए जाने पर विद्यालय प्रबंधन से स्कूल बैग पॉलिसी-2020 के उक्त निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगें।

शैक्षणिक सत्र 2024-25 निकट भविष्य में प्रारंभ हो रहा है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एंव साक्षरता विभाग द्वारा जारी "स्कूल बैग पॉलिसी 2020" के संबंध में राज्य शासन के संदर्भित आदेश के अनुक्रम में प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के संबंध में उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। 




एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885

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