5 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारी भविष्यनिधि कार्यालय सागर के क्षेत्रीय कमिश्नर सतीश कुमार के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने किया चालान पेश
▪️5 जून 2022 को ट्रैप किया था ईओडब्ल्यू ने
तीनबत्ती न्यूज : 27 फरवरी,2024
सागर : 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारी भविष्यनिधि कार्यालय सागर के क्षेत्रीय कमिश्नर सतीश कुमार के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने आज चालान पेश कर दिया। ईओडब्ल्यू ने आज विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर न्यायाधीश आलोक मिश्रा की अदालत में चालान पेश किया।
ईओडब्ल्यू ने 5 जून 2022 को रीजनल कमिश्नर सतीश कुमार को 5 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। चालान प्रक्रिया लंबे समय से अटकी थी। बताया जाता है कि एफएसएल की जांच रिपोर्ट नही मिलने से चालान अटका था। आज ईओडब्ल्यू के निरीक्षक जबलपुर सवर्णजीत सिंह धामी और निरीक्षक सागर उमा आर्य ने अपने स्टाफ के साथ कोर्ट पहुंची और 400 पन्नो का चालान प्रस्तुत किया। इस मामले के आरोपी सतीश कुमार जमानत पर रिहा चल रहे है।
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देखे : वीडियो : ईओडब्ल्यू की टीम चालान पेश करने कोर्ट जाती हुई
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क्या था मामला
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW की सागर और जबलपुर की टीम ने 5 जून 2022 को कर्मचारी भविष्य निधि सागर संभाग के तत्कालीन क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़ा था । सागर की प्रतिष्ठित बीड़ी फर्म बी आर एंड कंपनी के अनिरुध्द पिम्पलापुरे ने शिकायत की थी। आरोपी सतीश कुमार इस फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बना रहै थे। यह फार्म मध्यप्रदेश में बीड़ी उधोग जगत की बड़ी सम्मानित फर्म है।
बी आर एंड कंपनी के अनिरुध्द पिम्पलापुरे ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई-सागर को आवेदन दिया था कि अनावेदक सतीश कुमार, रीजनल कमिश्नर कर्मचारी भविष्य निधि, सागर संभाग, सागर द्वारा फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने का दबाव बनाकर 10 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आवेदक की शिकायत का सत्यापन निरीक्षक श्रीमती उमा नवल आर्य से कराया गया था। जिसके दौरान विधिवत् आवेदक एवं अनावेदक के बीच रिश्वत की मांग संबंधी बातचीत रिकार्ड करायी गयी।जिसमें स्पष्टतः अनावेदक द्वारा आवेदक की फर्म के संबंध में रिपोर्ट को सही ढंग से बनाये जाने हेतु 10 लाख की मांग करने तथा प्रथम किस्त में 05 लाख रूपये दिनांक 05.04.2022 को देने की बात को प्रमाणित पाया गया । प्रथम दृष्टया आरोपी के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 का अपराध पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान 5 जून को आरोपी सतीश कुमार, रीजनल कमिश्नर, कर्मचारी भविष्य निधि, सागर संभाग, सागर को उनके निवास स्थान पर आवेदक श्री अनिरूद्ध पिंपलापुरे द्वारा रिश्वत की राशि की प्रथम किस्त 05 लाख रूपये लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था।
एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885
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