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रामानी आईस्क्रीम कम्पनी लिमिटेड (टॉप-एन-टॉउन) भोपाल पर 3 लाख रूपये का जुर्माना : एक ब्रांड मिला अमानक

रामानी आईस्क्रीम कम्पनी लिमिटेड (टॉप-एन-टॉउन) भोपाल पर 3 लाख रूपये का जुर्माना : एक ब्रांड मिला अमानक

तीनबत्ती न्यूज : 22 फरवरी,2024
भोपाल : केन्द्रीय खाद्य अधिकारी, मुम्बई श्रीमती रूपाली डोलस द्वारा रामानी आईस्क्रीम कम्पनी लिमिटेड टाप-एन- टॉउन ( TOP N TOWN ) भोपाल से चॉकलेट फ़ज ब्राउनी का नमूना लिया गया जो अवमानक श्रेणी का पाये जाने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।


न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अधिकारी भोपाल श्री हरेन्द्र नारायन द्वारा आदेश 19 फरवरी 2024 पारित करते हुए रामानी आईस्क्रीम कम्पनी लिमिटेड (टॅप-एन-टॉउन) भोपाल के विरूद्ध राशि रूपये 3 लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।


इसके अलावा अन्य 43 प्रकरणों में भी नमूने अवमानक, मिथ्याछाप, बगैर खाद्य पंजीयन के खाद्य सामग्री का व्यवसाय किये जाने अस्वास्यकर परिस्थिति में व्यवसाय किये जाना पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया ।





एडिटर: विनोद आर्य
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