सीएम मोहन यादव ने युवकों की पिटाई करने वाले बांधव गढ़ के SDM को किया सस्पेंड
▪️एसडीएम, तहसीलदार सहित चार पर FIR
तीनबत्ती न्यूज:23 जनवरी,2023
उमरिया : सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को उमरिया जिले के बांधवगढ़ के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को निलंबित करने का आदेश दिया। उमरिया जिले में एसडीएम के वाहन को ओवरटेक करने को लेकर कथित तौर पर उनकी उपस्थिति में दो युवकों को सड़क पर पीटा गया था। इनके वीडियो भी वायरल हुए थे। मुख्यमंत्री यादव ने निलंबन का आदेश देते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि प्रदेश में आम आदमी के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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देखे : दो युवकों को बेरहमी से पीटता प्रशासन
एसडीएम, तहसीलदार सहित चार पर FIR
अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम उमरिया शहर के बाहरी इलाके में हुई इस घटना के संबंध में पुलिस ने बांधवगढ़ के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) अमित सिंह, तहसीलदार विनोद कुमार, एसडीएम के वाहन चालक नरेंद्र दास पनिका और तहसीलदार के सहायक संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
वायरल वीडियो में पिटते दिखे युवक
घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें एसडीएम की मौजूदगी में दो लोग कथित तौर पर पिटते नजर आ रहे हैं। दोनों युवक जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं।
घायल प्रकाश दाहिया और शिवम यादव ने बताया कि सोमवार शाम करीब 5 बजे उन्होंने एसडीएम अमित सिंह की गाड़ी को ओवरटेक किया और आगे निकल गए। इससे एसडीएम नाराज हो गए। खैरा से भरौला के बीच घंघरी ओवरब्रिज के पास एसडीएम ने प्रकाश और शिवम की गाड़ी रुकवाई। उन्होंने साथ में आए तहसीलदार विनोद कुमार, ड्राइवर नरेंद्र दास पनिका और सहयोगी संदीप सिंह के साथ उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गाड़ी में भी तोड़फोड़ की।
मुख्यमंत्री यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, 'दो युवकों की पिटाई की घटना सामने आने के बाद मैंने बांधवगढ़ के एसडीएम को निलंबित करने का निर्देश दिया है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।'उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, 'राज्य में सुशासन की सरकार है। राज्य में आम आदमी के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।'
एसडीएम ने पहले इस बात से इनकार किया था कि उनके सामने दो लोगों को पीटा गया था। उन्होंने दावा किया था कि उनमें से एक लापरवाही से कार चला रहा था और उनकी सरकारी गाड़ी को टक्कर मारने ही वाला था। सिविल लाइन पुलिस चौकी प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 34 (समान इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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