तीनबत्ती न्यूज : 13 दिसंबर,2023
सागर : नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र की संपत्तियों में किसी भी प्रकार का नया कर कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी भी प्रकार की करों में वृद्धि की गई है। जी आई एस सर्वे के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र की संपत्तियों के क्षेत्रफल एवं उनके उपयोग (व्यावसायिक अथवा रहवासी) के प्रकार का निर्धारण किया गया है जो पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक संपत्ति का वास्तविक मूल्यांकन करना है तथा छूटी हुई तथा नवनिर्मित संपत्तियों को शामिल कर संपत्ति कर के दायरे में लाना है, जिसके फलस्वरुप नगर निगम में दर्ज संपत्तियों की संख्या में लगभग 10 हजार संपत्तियों की वृद्धि हुई है और उन्हें संपत्तिकर के दायरे में लाया गया है। शासन की गाइडलाइन अनुसार ही संपत्तिकर का निर्धारण किया गया है, नागरिकगण ई- नगर पालिका पोर्टल पर जाकर स्वयं भी अपने संपत्तिकर का निर्धारण कर सकते हैं।
राजस्व अधिकारी श्री बृजेश तिवारी ने बताया कि संपत्ति कर बिल के संबंध में अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो वह नगर निगम कार्यालय में अपने संपत्ति स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कराकर सुधार करवा सकते हैं जिसका परीक्षण करवाकर नियम अनुसार कार्रवाई की जावेगी ।
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