पूर्व तहसीलदार बी डी नामदेव को चार साल की सजा : लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते पकड़ा था
तीनबत्ती न्यूज : 22 दिसंबर,2023
हरदा : राजस्व रिकार्ड में नामांतरण के नाम पर 20 हजार की रिश्वत मांगने वाले टिमरनी जिले के रहटगांव के तत्कालीन तहसीलदार भगवानदास नामदेव को आज शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हरदा ने 4 साल की सजा सुनाते हए 7 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया हैं। लोकायुक्त पुलिस ने दस साल पहले तहसीलदार बी डी नामदेव को टिमरनी स्थित आवास में रंगे हाथों
गिरफ्तार किया था। रिटायर्ड तहसीलदार बी डी नामदेव सागर के गढ़ाकोटा निवासी है।।
ये है मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 जुलाई
2014 को फरियादी जीवनसिंह ग्राम पड़वा ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी। तहसीलदार टिमरनी, रहटगांव बी0डी नामदेव 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। मैं उन्हें 10 हजार रुपये पहले दे चुका हूं। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस जाल बिछाया और 12 जुलाई 2014 को तहसीलदार को उनके
निवास पर 10 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अनुसधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री ए.आर. रोहित द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन द्वारा
प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को पर से माननीय
न्यायालय द्वारा आरोपी भगवानदास नामदेव तत्कालीन तहसीलदार टिमरनी, रहटंगाव भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (घ), 13(2) में 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 7 हजार रुपये के जुर्माने से आज दण्डित किया गया।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें