कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन:
टीकमगढ़ का मृदा सर्वेक्षण अधिकारी
निलंबिततीनबत्ती न्यूज: 28 नवंबर 2023
सागर : संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन के एक मामले को गंभीरता से लेते हुए टीकमगढ़ जिले के सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी श्री शिवराज सिंह परमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। सुश्री अदिति द्विवेदी सहायक ग्रेड-3 कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास टीकमगढ़ द्वारा अपने विभागीय वरिष्ठ अधिकारी श्री शिवराज सिंह परमार सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी के विरूद्ध कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन के संबंध में लिखित शिकायत 02-06-2023 को प्रस्तुत की थी। उक्त शिकायती आवेदन पत्र की जाँच महिला एवं बाल विकास विभाग टीकमगढ़ में गठित आंतरिक परिवाद समिति से कराई गई थी।
समिति द्वारा जॉच कार्यवाही पूर्ण जाँच प्रतिवेदन विगत 28 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें समिति द्वारा श्री परमार सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा कार्यालयीन अधीनस्थ महिला कर्मचारी सुश्री अदिति द्विवेदी सहायक ग्रेड-3 को अमर्यादित व अशोभनीय रूप से संबोधित करने तथा कार्यालय में एकांत में बुलाने, मेज पर शायरी छोड़ने के तथ्य सही पाये गये थे।
कलेक्टर टीकमगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव एवं जाँच प्रतिवेदन में श्री शिवराज सिंह परमार सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा अधीनस्थ महिला कर्मचारी के साथ अशोभनीय एवं अमर्यादित आचरण किया जाना पाया गया। श्री परमार का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें म०प्र० सिविल सेवा नियम 1966 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में श्री परमार का मुख्यालय, कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री परमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कलेक्टर टीकमगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव एवं जाँच प्रतिवेदन में श्री शिवराज सिंह परमार सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा अधीनस्थ महिला कर्मचारी के साथ अशोभनीय एवं अमर्यादित आचरण किया जाना पाया गया। श्री परमार का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें म०प्र० सिविल सेवा नियम 1966 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में श्री परमार का मुख्यालय, कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री परमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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