Sagar: चलती ट्रेन में कटर मारकर मोबाइल छीनने वाले आरोपी को सजा

Sagar: चलती ट्रेन में कटर मारकर मोबाइल छीनने वाले आरोपी को सजा

 सागर । चलती ट्रेन में कटर मारकर घायल कर मोबाइल छीनने वाले आरोपी- रानू अहिरवार उर्फ शूटर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-सागर श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.दं.सं. की धारा-394/34 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।  मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती किरण गुंप्त  ने की । 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी रामबाबू ने थाना जीआरपी सागर में इस आषय की  रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपने रिश्तेदारों,परिजनों के साथ  दिनांक 12.06.20222 को रेल्वे स्टेशन सागर से ट्रेन हावड़ा इंदौर क्षिप्रा एक्सप्रेस के जनरल कोच में बैठकर उज्जैन के लिये यात्रा कर रहे थे तो वह अपने चचेरे भाई से उसका मोबाइल जियो कंपनी का लेकर चला रहा था जब टेªन नरयावली रेल्वेस्टेशन के आसपास चल रही थी उसी समय टेªन में एक अज्ञात बदमाश उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगा तो उसने उसका विरोध किया और मोबाइल को कस कर पकड़ लिया तब उस बदमाश ने अपने पेंट की जेब से कटर निकालकर उसके सीने में वार करने को हुआ तो उसने अपना बांया हाथ बचाव के लिये सामने ले आया जिससे उसके बांये हाथ की कोहनी केउपर कलाई वं पंजे के दाहिने हाथ की बीच की अंगूली में कटर मारकर चोटपहुंचा दिया जिससे उसके हाथ से बहुत तेजी से खून बहने लगा और दर्द होनेलगा। उसने उसे धक्का देकर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और वहीं परपास खड़े अपने साथी को मोबाइल दे दिया जो मोबाइल लेकर चलती ट्रेन से कूद गया, और उसका साथी भाग गया। उस समय ट्रेन धीमी गति से चल रहीथी और जिस बदमाश ने उसके उपर कटर से हमला किया, उसे यात्रियों की मदद से उसी समय पकड़ लिया, इस घटना की सूचना फरियादी के साथी ने अपने मोबाइल से रेल्वे हेल्प लाईन पर किया जब टेªन रेल्वे स्टेशन नरयावली के पहले गाड़ी खड़ी होने पर उसी समय टेªन में मौजूद आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर और उनका स्टाफ उनके डिब्बे में पहुंचा, उन्हें घटना की जानकारी दी और जिस बदमाश ने उसे कटर मारा है उसे उन्हें दिखाया तो उन्होंने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रानू अहिरवार उर्फ शूटर सागर का रहने वाला बताया सब इंस्पेक्टर द्वारा तलाशी ली गई तो उसके पास से पेंट की पीछे की जेब और सामने की बांये जेब में दो कटर मिले जो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिये थे।उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-जीआरपी सागर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 394/34, 75 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-सागर श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।
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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885

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