सागर, 26 सितम्बर 2023 ।संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने सहायक ऑडिटर सचिन मिश्रा कार्यालय उप संचालक, स्थानीय निधि एवं संपरीक्षा को शासकीय कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। सचिन मिश्रा द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिला सागर के कार्यालय में कार्य करने के लिए अस्थायी पदों की पूर्ति हेतु कर्मचारियों की सूची तैयार कर रिक्त पदों पर किसी अन्य व्यक्तियों के नाम भरकर बिना उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति लिये सीधे जिला निर्वाचन कार्यालय के ई. मेल के माध्यम से सेडमैप भोपाल भेज दी गई थी।
श्री मिश्रा द्वारा बिना किसी अनुमति एवं अन्य व्यक्तियों की रिक्त पदों की पूर्ति कर सेडमैप भोपाल को भेजते हुये जिला निर्वाचन कार्यालय की गोपनीयता को भंग किया गया है। शासकीय सेवक होने के नाते अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों-निर्देशों का पालन न करते हुये शासकीय कार्य में गंभीर लापरवाही भी बरती गई है।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा के प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत पाया गया है कि श्री मिश्रा द्वारा की गई अनियमितता, म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अन्तर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक भी है। इसलिए श्री मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री मिश्रा का मुख्यालय, कार्यालय कमिश्नर सागर संभाग, सागर नियत किया गया हैं। निलंबन अवधि में श्री मिश्रा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
श्री मिश्रा द्वारा बिना किसी अनुमति एवं अन्य व्यक्तियों की रिक्त पदों की पूर्ति कर सेडमैप भोपाल को भेजते हुये जिला निर्वाचन कार्यालय की गोपनीयता को भंग किया गया है। शासकीय सेवक होने के नाते अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों-निर्देशों का पालन न करते हुये शासकीय कार्य में गंभीर लापरवाही भी बरती गई है।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा के प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत पाया गया है कि श्री मिश्रा द्वारा की गई अनियमितता, म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अन्तर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक भी है। इसलिए श्री मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री मिश्रा का मुख्यालय, कार्यालय कमिश्नर सागर संभाग, सागर नियत किया गया हैं। निलंबन अवधि में श्री मिश्रा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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