Sagar: चाकू से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
सागर । चाकू से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी रूप सिंह लोधी को न्यायालय द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीष, सागर श्री षिवबालक साहू की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये भादवि की धारा-302 के तहत आजीवन कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन)/जिला अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्षन में सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री सौरभ डिम्हा ने की।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 23.04.2022 को सूचनाकर्ता तेजराम उर्फ सोमपाल द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 22.04.2022 के रात करीब 8 बजे वह अपने पिता हल्लू उर्फ निर्भयसिंह और चाचा बड्डा लोधी के साथ घर से गांव के रमेश लोधी की नातिन की शादी में जा रहे थे, गांव के मंदिर के सामने उसके पिता वहां खड़े थान सिंह और परसराम सिंह से बातचीत करने लगे, वह और बड्डा चाचा भी पास ही खड़े थे, तभी अभियुक्त रूप सिंह अपनी मोटर साइकिल से आया और मोटर साइकिल खड़ी कर अभियुक्त रूप सिंह हाथ में चाकू लिये उसके पिता के पास आकर मकान की बात को लेकर चल रही पुरानी बुराई पर से मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा।
उसके पिता ने गाली देने से मना किया,तो रूप सिंह ने हाथ में लिये चाकू से जान से मारने की नियत से उसके पिता को मारा, जो बांयी ओर सीने पर लगा, उसके पिता बेहोश होकर गिर गये और रूप सिंह वहां से भाग गया। फिर उन्होंने पिता को उठाया, तो उनके सीने से बहुत खून निकल रहा था, फिर मोटर साइकिल से इलाज के लिये सुरखी अस्पताल ले गये, जहां डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया, जिला चिकित्सालय में उसके पिता को मृत होना बताया।
थाना सुरखी द्वारा देहाती नालिषी लेख कर उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, घटना स्थल का एफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण किया गया,अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-सुरखी द्वारा भा.दं.सं. की धारा-294, 302 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीष श्री षिवबालक साहू, जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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