Editor: Vinod Arya | 94244 37885

SAGAR : महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को 3 साल की सजा: लोकायुक्त पुलिस ने10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था

SAGAR :  महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को 3 साल की सजा: लोकायुक्त पुलिस ने 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था


     ट्रैप के समय का फाइल फोटो 


तीनबत्ती न्यूज :26 जुलाई 2023
सागर
। विशेष न्यायलय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर द्वारा महिला बाल विकास परियोजना बीना की तत्कालीन प्रभारी परियोजना अधिकारी निशा रतले को लोकायुक्त पुलिस द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडे़ जाने तथा न्यायलय द्वारा दोषी पाये जाने पर  3 वर्ष के कारावास और 20 हजार रू. के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। न्यायलय द्वारा इस संबंध में गत 25 जुलाई को दंडादेश पारित किया गया। प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक  श्री राजेश खेडे़ और कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती मंजू सिंह द्वारा की गई थी।


ये है मामला 

विगत 16.03.2020 को आवेदक श्री वीरेन्द्र सिंह पिता श्री शिवराज सिंह निवासी ग्राम हॉसलखेड़ी पो. लायरा तह, बीना जिला सागर ने अनावेदिका निशा रतले प्रभारी परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास परियोजना बीना के विरुद्ध एक शिकायत पत्र रिश्वत माँग संबंधी प्रस्तुत किया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरी पत्नि श्रीमति रितु ठाकुर की नियुक्ति दिनांक 06.01.2020 को आंगनवाडी केन्द्र हॉसलखेडी में आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर हुई है। 


नियुक्ति के एवज में परियोजना अधिकारी बीना ग्रामीण श्रीमति निशा रतले द्वारा 20000 /रु रिश्वत की मांग की जा रही है। मांगवार्ता के दौरान निशा रतले द्वारा 10000 /रु की मांग की गई। ट्रेप की कार्यवाही कर 19.03.2020 को आरोपिया श्रीमति निशा रतले को 10000/ रु की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपिया निशा रतले के विरुद्ध अप. क्र. 64 / 2020 पंजीबद्ध किया गया। 


प्रकरण की संपूर्ण विवेचना में संकलित अभिलेखीय / भौतिक एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर आरोपिया निशा रतले के विरूद्ध धारा 7.13 (1) बी. 13(2) पी.सी एक्ट 1988 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाने से चालान 23.08.2022 को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर में प्रस्तुत किया गया था।

Share:

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

Archive