तीनबत्ती न्यूज :14 जुलाई ,2023
म.प्र. लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2021 इस वर्ष दिनांक 17 जुलाई 2023 से 22 जुलाई 2023 तक शहर के 01 परीक्षा केंद्रों - शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर एवं शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर पर एक सत्र में प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर एक बजे तक आयोजित की जाएगी। केवल 22 जुलाई को होने वाली हिंदी निबंध की परीक्षा का समय ही प्रातः 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तक होगा ।इस परीक्षा हेतु जिला मुख्यालय सागर में 322 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगें ।
सागर सम्भाग के सम्भागायुक्त श्री वीरेंद्र सिंह रावत ने शहर के परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षक, केंद्र प्रेक्षक, फ़लाईंग स्कॉड, पुलिस नोडल अधिकारी, बिजली विभाग व परीक्षा में संलग्न अधिकारियों की सयुंक्त बैठक ली व निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा म.प्र. लोक सेवा आयोग की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। इस परीक्षा के संचालन में किसी भी तरह की कोताही न बरती जावे । उन्होने उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा से संबंधित समस्त तैयारी शनिवार तक पूर्ण कर ली जावे व आयोग के समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।
सागर: म.प्र. लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न कराएं। उक्त निर्देश संभागायुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर पर ज्वाइंट कमिश्नर श्री अनिल द्विवेदी संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शशि मिश्रा नोडल अधिकारी श्री वाय पी सिंह जिला शिक्षा अधिकारी श्री अखिलेश मिश्रा सहायक संचालक श्री अरविंद जैन सहायक कोषालय अधिकारी श्री पौराणिक डॉ संजीव दुबे सहित अन्य अधिकारी एवं प्राचार्य मौजूद थे।
म.प्र. लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2021 इस वर्ष दिनांक 17 जुलाई 2023 से 22 जुलाई 2023 तक शहर के 01 परीक्षा केंद्रों - शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर एवं शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर पर एक सत्र में प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर एक बजे तक आयोजित की जाएगी। केवल 22 जुलाई को होने वाली हिंदी निबंध की परीक्षा का समय ही प्रातः 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तक होगा ।इस परीक्षा हेतु जिला मुख्यालय सागर में 322 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगें ।
सागर सम्भाग के सम्भागायुक्त श्री वीरेंद्र सिंह रावत ने शहर के परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षक, केंद्र प्रेक्षक, फ़लाईंग स्कॉड, पुलिस नोडल अधिकारी, बिजली विभाग व परीक्षा में संलग्न अधिकारियों की सयुंक्त बैठक ली व निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा म.प्र. लोक सेवा आयोग की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। इस परीक्षा के संचालन में किसी भी तरह की कोताही न बरती जावे । उन्होने उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा से संबंधित समस्त तैयारी शनिवार तक पूर्ण कर ली जावे व आयोग के समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।
परीक्षा कक्ष में वर्जित वस्तुएं इस प्रकार रहेंगी
मोबाइल, केल्कुलेटर, इत्यादि, पठन सामग्री, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस, जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर आ सकते है। चेहरे को ढंक कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षा में व्हाईटनर एवं एसेसरीज़ जैसेः- बालों को बंधने का क्लचर/बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले मैटेलिक/चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स/वालेट, टोपी वर्जित है।
ये है पहचान पत्र
आयोग की परीक्षा में निम्न में से कोई एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जा सकेगा। मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर का पेन कार्ड, केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, पासपोर्ट. फोटो सहित बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी फोटो पहचान-पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र। केवल आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी मान्य होगी । फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर परीक्षार्थी को परीक्षा देने की अनुमति प्रदाय नहीं की जाएगी।
आयोग की परीक्षा में निम्न में से कोई एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जा सकेगा। मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर का पेन कार्ड, केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, पासपोर्ट. फोटो सहित बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी फोटो पहचान-पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र। केवल आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी मान्य होगी । फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर परीक्षार्थी को परीक्षा देने की अनुमति प्रदाय नहीं की जाएगी।
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