▪️सागर कमिश्नर की कार्यवाई
सागर । कमिश्नर वीरेन्द्र सिंह रावत ने छतरपुर जिले के जनपद पंचायत छतरपुर की ग्राम पंचायत ब्रजपुरा में एक हितग्राही के खेत में कपिल धारा योजना में बिना कूप निर्माण के ही उक्त कार्य का मूल्याकंन करने पर तत्कालीन दो उपयंत्री श्री डीपी अग्निहोत्री और श्री एस.बी. सुमन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर श्री रावत द्वारा यह कार्रवाई जिला पंचायत छतरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रस्ताव पर की गई है।
उपयंत्रियों का यह कार्य स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता का द्योतक है। म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लघंन है। म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जनपद पंचायत छतरपुर की ग्राम पंचायत ब्रजपुरा निवासी श्रीमती ललिता बाई पत्नि स्व० जयपाल पटेल द्वारा कपिल धारा कूप के लिए वर्ष 2015 में प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर तत्कालीन सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ब्रजपुरा जनपद पंचायत छतरपुर के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर महिला के स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 1019 एवं 1020 के 1.008 हिस्से में कपिल धारा कूप निर्माण की स्वीकृति 28 दिसबंर 2015 को दी गई।
तीनबत्ती न्यूज : 07 जुलाई 2023
सागर । कमिश्नर वीरेन्द्र सिंह रावत ने छतरपुर जिले के जनपद पंचायत छतरपुर की ग्राम पंचायत ब्रजपुरा में एक हितग्राही के खेत में कपिल धारा योजना में बिना कूप निर्माण के ही उक्त कार्य का मूल्याकंन करने पर तत्कालीन दो उपयंत्री श्री डीपी अग्निहोत्री और श्री एस.बी. सुमन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर श्री रावत द्वारा यह कार्रवाई जिला पंचायत छतरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रस्ताव पर की गई है।
उपयंत्रियों का यह कार्य स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता का द्योतक है। म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लघंन है। म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
ये है मामला
जनपद पंचायत छतरपुर की ग्राम पंचायत ब्रजपुरा निवासी श्रीमती ललिता बाई पत्नि स्व० जयपाल पटेल द्वारा कपिल धारा कूप के लिए वर्ष 2015 में प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर तत्कालीन सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ब्रजपुरा जनपद पंचायत छतरपुर के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर महिला के स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 1019 एवं 1020 के 1.008 हिस्से में कपिल धारा कूप निर्माण की स्वीकृति 28 दिसबंर 2015 को दी गई।
किन्तु हितग्राही महिला की उक्त कृषि भूमि पर कूप खनन नहीं कराये जाने की प्राप्त शिकायत की जॉच जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा कराये जाने पर यह पाया गया कि कार्य की माप पुस्तिका कमॉक 4832 में हितग्राही ललिताबाई पटेल के नाम से कूप खनन कार्य का कुल मूल्यांकन 375653 रू. 16 सितंबर 2018 तक दर्ज है व उक्त कार्य का मनरेगा पोर्टल राशि 364694 रू. व्यय दर्शाया गया है।
कार्य के स्थल निरीक्षण एवं पटवारी प्रतिवेदन अनुसार हितग्राही श्रीमती ललिताबाई के स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 1019 एवं 1020 पर किसी भी प्रकार का कपिल धारा कूप निर्माण किया जाना नही पाया गया एवं बिना कूप निर्माण कराए ही उक्त कार्य का मूल्याकंन तत्समय पदस्थ रहे उपयंत्री श्री डी.पी. अग्निहोत्री एवं श्री एस.बी. सुमन ग्रा.पं. ब्रजपुरा द्वारा माप पुस्तिका के 4832 में दर्ज किया गया व तत्कालीन सरपंच, सचिव व ग्राम रोजगार सहायक द्वारा 364696 रू. का अनियमित, फर्जी भुगतान किया गया।
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