बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को किशोर न्याय बोर्ड में दिया गया प्रशिक्षण

बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को किशोर न्याय बोर्ड में दिया गया प्रशिक्षण

सागर। बालको को उनके अधिकारो से वंचित न किया जाये बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान रखकर कार्य करें। विधि विरूद्ध बालकों और देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को विधिक सेवा सहित अन्य सुविधाएं थाने में मिले साथ ही उनके साथ ऐसा बर्ताव हो जो आप अपने बालक के साथ करते हैं इन्हीं सभी प्रावधानों को लेकर  शनिवार को किशोर न्याय बोर्ड के परिसर में किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में विशेष किशोर पुलिस इकाई की भूमिका विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में विशेष किशोर पुलिस इकाई की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता किशोर न्याय बोर्ड की।


प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीमती रोहिणी तिवारी ने की। प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीमती तिवारी ने बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत रूप से जानकारी दी। कार्यशाला में मजिस्ट्रेट श्रीमती तिवारी ने बताया कि बालकों के अधिनियम में क्या अधिकार दर्शित किये गये हैं और पुलिस अधिकारियों के बालकों के प्रति क्या कर्तव्य हैं। 


पुलिस अधिकारियों को बालकों के प्रति संवेदनशीलता और उनके सर्वोत्तम हित मे कार्य करने के लिये कानून संगत प्रावधानों की जानकारी विस्तृत रूप से देने के बाद प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीमती तिवारी ने पुलिस अधिकारियों के सवालों के जबाव देकर उनकी शंकाओं का समाधान भी किया।


कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड सदस्य सुश्री वंदना तोमर, श्रीमती मंजू माला सिंह, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती किरण गुप्ते सहित आईसीपीएस से पुष्पेन्द्र मिश्रा, राहुल असाटी सहित विशेष पुलिस किशोर इकाई से श्रीमती ज्योति तिवारी सहित जिले के सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में आभार विधि सह परिवीक्षा अधिकारी आशीष उपाध्याय ने व्यक्त किया।
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