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UP: 10 दलितों की हत्या मामले में 90 वर्षीय बुजुर्ग को उम्रकैद▪️42 साल बाद सुनाई गई सजा, 9 अन्य आरोपियों की हो चुकी मौत

UP: :  10 दलितों की हत्या मामले में 90 वर्षीय बुजुर्ग को उम्रकैद

▪️42 साल बाद सुनाई गई सजा, 9 अन्य आरोपियों की हो चुकी मौत


#UttarPradesh
Dalit murder case Firozabad
एक जून,2023 

उत्तरप्रदेश  के फिरोजाबाद में एक 90 साल के शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 42 साल पहले दलित समुदाय के 10 लोगों की हत्या मामले में जिला अदालत ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हत्या दिसंबर 1981 में शिकोहाबाद के साधपुर गांव में हुई थी. मामले के 10 आरोपियों में से नौ की मौत हो चुकी है. एकमात्र जीवित आरोपी गंगा दयाल को सजा सुनाई गई है.

42 साल पुरानी घटना

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में जिला जज हरवीर सिंह ने 42 वर्ष पूर्व  दस दलितों की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 55 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा अर्थदंड अदा ना करने पर 11 महीने का अतिरिक्त कारावास दोषी को भोगना होगा। इस हत्याकांड में पहले की 9 आरोपियों की मौत हो चुकी है।


 10 दलितों की निर्मम हत्या की गई थी और दो अन्य हुए थे घायल

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मामला थाना शिकोहाबाद के ग्राम सादूपुर का है। जहां वर्ष 1981 में 10 दलितों की निर्मम हत्या की गई थी और दो अन्य घायल हुए थे। जिस संबंध में 10 आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हत्याकांड के बाद प्रदेश व देश के तमाम नेताओं का गांव में आना हुआ था। घटना के समय शिकोहाबाद थाना मैनपुरी जिले में था और वर्ष 1989 में फिरोजाबाद जिला घोषित होने के बाद फिरोजाबाद में आया।


 90 वर्षीय बुजुर्ग को 42 साल बाद उम्रकैद

 पुलिस ने विवेचना उपरांत 10 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दौरान ए मुकदमा 9 आरोपियों की मौत हो चुकी है। वहीं अब एक आरोपी गंगा दयाल उम्र 90 वर्ष पुत्र लज्जाराम निवासी गढ़ी दानसहाय थाना शिकोहाबाद को दोषी पाते हुए जिला न्यायाधीश हरवीर सिंह ने सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय ने पैरवी की। जिला सरकारी वकील फिरोजाबाद राजीव उपाध्याय के अनुसार, हत्याएं दिसंबर 1981 में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के साधपुर नामक गांव में हुई थीं। घटना की सूचना ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी थी।



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एडिटर: विनोद आर्य
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