सागर, 06 जून 2023 । कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता अनुशासनहीनता, शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता एवं कर्तव्यविमुखता के कारण राहतगढ के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री गगन चौकसे़ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
श्री चौकसे द्वारा 12 मई से 14 मई तक आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की प्रभारी अधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से अनुमति चाही गई थी। 14 मई को मुख्यमंत्री जी का सागर आगमन एवं मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम होने के कारण प्रभारी अधिकारी द्वारा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देने से स्पष्ट मना किया गया। प्रभारी अधिकारी को अनदेखा कर बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ा गया एवं 5 जून तक कार्यालय से अनुपस्थित रहे।
समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम अंतर्गत गेहूं उपार्जन का भुगतान न होने संबंधी 2 जून की स्थिति में राहतगढ़ की 11 शिकायते लंबित है, जिसका निराकरण श्री चौकसे द्वारा नहीं कराया गया। कार्यालय में इनकी अनुपस्थिति से सीएम हेल्पलाईन की 50 दिवस से अधिक की लंबित शिकायत-14, 100 दिवस-6 कुल लंबित शिकायत 2 जून की स्थिति में 73 है। एक मई से 2 जून की स्थिति में कुल 57 शिकायत प्राप्त हुई, जिसमे श्री चौकसे द्वारा मात्र 03 शिकायतों का निराकरण किया गया है एवं जिसका निराकारण प्रतिशत 5 प्रतिशत है कुल 51 शिकायतें निराकरण हेतु लंबित है।
सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (एक) (दो) एवं म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 09 का उपयोग करते हुए श्री गगन चौकसे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री चौकसे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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