SAGAR: 34 व्यक्तियों के साथ : धोखाधड़ी: आरोपी को 170 साल की सजा और 3 लाख 40 हजार का अर्थदंड
सागर , 28 जून,2023 : सागर में 34 व्यक्तियों के साथ छल करने वाले आरोपी नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत को न्यायालय अष्टम अपर-सत्र न्यायाधीष जिला सागर अब्दुल्लाह अहमद की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि की धारा-420 के तहत प्रत्येक व्यक्ति के साथ किये गये छल के लिये 05-05 वर्ष के कठोर कारावास कुल 170 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदण्ड कुल 3,40,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है । मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने की । न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह उल्लेख किया कि सजा को क्रमवर्ती रूप में एक-एक के बाद एक को भुगताया जायेगा।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 12.10.2019 को सूचनाकर्ताध् पीड़ित के रूप में आवेदकगण अरविंद जाटव, इश्हाक खान एवं नियाज खान ने आरोपी नासिर मुहम्मद एवं उसके परिवार के अन्य कुल 07 सदस्यों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक सागर को इस आशय का शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था कि एक व्यक्ति आवेदन दिनांक से 10-11 माह पूर्व से अपना नाम नासिर मुहम्मद बताता है तथा बाद में उसके आधार कार्ड से पता चला कि उसमें उसका नाम नासिर राजपूत लिखा हुआ है। वह ग्राम भैंसा मुन्ना आटो ड्रायवर की आटो से आया था तथा बन्ने खां से ग्राम भैंसा किराये के मकान की आवश्यकता होना बताया था तथा वहां पर मुस्तकीम टेलर मास्टर के मकान में किराए से रहने लगा था। आरोपी नासिर एवं उसके परिवार के अन्य लोगों ने ग्राम भैंसा एवं सदर के लोगों को स्वयं को गुजरात का रहने वाला बताया और बताया कि उसका गुजरात का बंगला 7 करोड़ 85 लाख रूपये में विक्रय हुआ है परंतु आरबीआई ने मध्यप्रदेश में पैसा आने पर टैक्स के कारण रोक लगा दी है और टैक्स काटकर उसका पूरा पैसा उसके बैंक आफ बड़ौदा में आने वाला है।
आरोपी ने उक्त बात सही बताने के लिए अपने मोबाईल नंबर पर बैंक का एसएमएस पासबुक की एंट्री लोगो ं केा दिखाई उक्त जानकारी आवेदक के अलावा अन्य लोगों ने भी देखी थी आरोपी नासिर और उसके परिवार लोगो ने गॉव में रहने वाले कई लोगो से जान-पहचान बनाई ।आरोपी ने लोगों को बताया कि उसका गारमेंट्स एवं कपड़ों का व्यापार है उसके परिवार में उसके पुत्र साउल एवं दाउद कम्बोडिया, वियतनाम एवं दुबई में कपड़ा एवं गारमेंटस का व्यापार है आरोपी ने बताया कि लोग यदि कपड़ा फैक्टरी खोलना चाहें तो वह उनका माल सप्लाई करने में मदद करेगा। उसके बाद पीड़ित इश्हाक ने अपने दामाद एवं अन्य लोगों की मदद से आरोपी के मार्फत फैक्टरी का निर्माण किया जिसमें उसका काफी धन खर्च हुआ। आरोपी नासिर ने कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर फैक्टरी लगाने के नाम पर बैंक पासबुक की एंट्री और बैंक एसएमएस दिखाकर लाखों रूपये छलपूर्वक हासिल किया है। आरोपी नासिर ने अरविंद जाटव से एवं कई लोगो से पैसा प्राप्त किया । आरोपी द्वारा लोगों के पैसा वापस न करने पर मुस्तकीम मास्टर का मकान छोड़कर सरदार कालोनी में परिवार सहित रहने लगा था जहां के आस पड़ोस के लोगों से जानकारी मिली थी कि आरोपी एवं उसके परिवार के अन्य लोग कई प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। और कश्मीरी भाषा भी बोलते हैं।
सूचनाकर्ता इश्हाक के वाहन से आरोपी को दिनांक 17.09.2019 को भोपाल यह कहकर गया कि उसका पैसा आ रहा है रिजर्व बैंक आफ इण्डिया भोपाल के अधिकारियों से मिलने एवं बैंक से पैसा निकालकर ला रहा है। भोपाल पहुंचकर कई लोगों को वीडियो कालिंग कर दिखाया कि 8,50,000 रूपये उसने बैंक से निकाल लिया है और बाकी पैसा भी निकाल रहा है। दिनांक 17-18 सितम्बर 2019 की रात्रि में राजकुमार राठौर व पड़ोस के अन्य लोगों ने किराये के मकान के सामने आरोपी एवं उसके परिवार के लोगों से चिल्लाकर कहा था कि वह लोग आतंकवादी हैं कई भाषाएं बोलते हैं देशविरोधी बातें करते हैं। उसके बाद आरोपी के परिवार के लोग ही घर का सामान छोड़कर अपने वाहन आईटेन वाहन क एमएच 49 सीई 3435 से रातोंरात भाग गए और अपने.अपने मोबाईल बंद कर लिए थे। उसके पश्चात् सूचनाकर्ता एवं अन्य पीड़ित आरोपी के गुजरात स्थित पते पर गए वहां लोगों ने बताया कि उक्त नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है न ही वहां पर उसका कोई मकान रिश्तेदार व परिवार रहता है। उसके बाद सूचनाकर्ता एवं अन्य पीड़ित व्यक्तियों ने गुजरात स्थित आरोपी के संबंधित गांव का पता किया जो वहां के सरपंच ने भी बताया कि नासिर नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता है।
सूचनाकर्तागण ने नासिर राजपूत उसकी पत्नी सारिया उसके पुत्र दानिश साउल दाउद सुलेमान एवं ईशापरी के मोबाईल नंबर भी पुलिस को बताए । आवेदन में पीड़ित पक्ष के द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अनावेदकगण सागर नगर के कई लोगों से कई प्रकार के प्रलोभन देकर एवं अपनी बातों में फंसाकर लाखों रूपये लेकर भाग गए हैं। थाना प्रभारी केण्ट को कई लोगों ने आवेदन दिए जिसपर केण्ट पुलिस के द्वारा सरदार कॉलोनी में आरोपी के किराये के स्थित मकान को सील किया गया।
सूचनाकर्तागण ने यह भी निवेदन किया कि आरोपी के किराए के मकान की जांच करने पर कई साक्ष्य मिल सकती है तथा नासिर के द्वारा दिए गए चैकों की कापी प्रस्तुत किया। इस प्रकार अनावेदकगण द्वारा फर्जी चैक देने राशि हड़पने एवं अन्य कारनामों से बचने हेतु उच्च स्तरीय जांच कार्यवाही की मांग अपने लिखित आवेदन के माध्यम से की। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की गई जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी नासिर ने 34 से अधिक लोगो से छल करते हुये 72 लाख की राषि प्राप्त की है ।विवेचना के दौरान पीड़ित व्यक्तियो ं के कथन लेख किये गये चैक जब्त किये गये बैंक खातों से जानकारी प्राप्त की गई अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहॉ विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहॉ विचारण उपरांत अष्टम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमान अब्दुल्लाह अहमद जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह व्यक्ति किया कि सजा को क्रमवर्ती रूप में एक-एक के बाद एक को भुगताया जायेगा।
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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885
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