गेहूँ पर स्टॉक सीमा लागू, 30 दिनों के भीतर बताए स्टॉक

गेहूँ पर स्टॉक सीमा लागू, 30 दिनों के भीतर बताए स्टॉक



सागर 27 जून 2023।  भारत सरकार द्वारा गेहूं के व्यापार में स्टॉक सीमा लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं स्टांक सीमा और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) 2023 लागू किया गया है। इसके अंतर्गत अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है जिसमें व्यापारी थोक विक्रेता के लिए 3000 टन, रिटेलर प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चेन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और प्रोसेसर्स वार्षिक संस्थापित क्षमता 75 प्रतिशत होगी।
     उपरोक्त समस्त इकाइयाँ भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग पोर्टल पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करें यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लायेंगी। उक्त इकाईयों द्वारा 30 जून 2023 तक अप्रैल स्टॉक की जानकारी उक्त पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। प्रत्येक शुक्रवार को भारत सरकार के उक्त पोर्टल पर स्टॉक को घोषित करना अनिवार्य है नहीं करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जावेगी ।
    प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री अनिल तंतुवाय द्वारा समस्त गेहूं व्यापारियों से अपील की गयी है कि, शासन निर्देशानुसार कार्यवाही करने में सहयोग प्रदान करें एवं पोर्टल पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करने में कोई समस्या हो तो खाद्य कार्यालय सागर में संपर्क करें।
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