Sagar: हत्या कर लाश नदी में फेकने वाले आरोपी को आजीवन कारावास: मछली पकड़ने से रोकने पर की थी हत्या

Sagar: हत्या कर लाश नदी में फेकने वाले आरोपी को आजीवन कारावास: मछली पकड़ने से रोकने पर की थी हत्या


सागर ,30मई 2023: जिला न्यायालय सागर के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश श्री अब्दुल अहमद द्वारा हत्या और साक्ष्यों को नष्ट करने के प्रकरण में धारा 302 धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त करण रैकवार को आजीवन कारावास तथा ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया। 
मध्यप्रदेश शासन के अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि उक्त घटना नरयावली थाना के अंतर्गत ग्राम खैरा सलैया जहां दिनाँक 13.12.2021 तथा 14.12.2021 की दरमियानी रात 2 बजे के समय जब अभियुक्त करन रैकवार धसान नदी के किनारे आग जलाकर मछली पकड़ने पकड़ रहा था तब  मृतक विष्णु यादव द्वारा उसे मछली पकड़ने से मना किया गया और वहां जल रही आग में उसने लात मारी तब अभियुक्त द्वारा वही पड़ी ऊमर की लकड़ी से उसने मृतक विष्णु यादव को जान से मारने की नियत से सिर में दो-तीन लकड़ी मारी तथा मृतक के गिर जाने के बाद उसके शव को धक्का देकर नदी में फेंक दिया ।जिस कारन अभियुक्त के विरुद्ध साक्षीगणों द्वारा बताए जाने पर थाना नरयावली द्वारा प्रकरण की विवेचना जांच की गई तथा मामला पंजीबद्ध किया गया पूर्व में मृतक के परिजनों ने मृतक के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लेख कराई थी,।
पुलिस की जांच विवेचना उपरांत साक्ष्यों सहित कथन अनुसार जांच करके मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया जिसमें मृतक की मृत्यु सिर में चोट होने एवं पानी में डूबने से संयुक्त रूप से होना बताया गया था एवं घटनास्थल से घटनास्थल से पुलिस के द्वारा घटना में प्रयुक्त लकड़ी मृतक का जूता घटनास्थल के पास से रुमाल की पोटली में सूखी रोटियां स्टील की कटोरी इत्यादि जप्त की गई।
 संपूर्ण विवेचना के उपरांत मामला न्यायालय के समक्ष लाया गया मामले में अभियोजन द्वारा अपना पक्ष रखा गया और न्यायालय द्वारा पाया गया कि विष्णु यादव की मृत्यु अभियुक्त करन रैकवार द्वारा की गई है जिस कारण उसे दोषी मानते धारा 302 में आजीवन कारावास का कठोर दंड आदेश सुनाया गया तथा ₹500 अर्थदंड दिया गया अर्थदंड में व्यतिक्रम के संबंध में 6 माह के अधिक कठोर कारावास की सजा सुनाई गई तथा पूर्व में अभियुक्त द्वारा जेल में वितायी अवधि को मूल सजा में समायोजित करने का भी आदेश सुनाया गया। दंड आदेश सुनाने के बाद अभियुक्त को केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया है प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने की।

_____________________________

एडिटर: विनोद आर्य
________
+91 94244 37885

तीनबत्ती न्यूज़. कॉम की खबरे पढ़ने
  NEW फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे





ट्वीटर  फॉलो करें

वेबसाईट



______________________________

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें