Sagar: केसली जनपद का सहायक लेखाधिकारी सस्पेंड▪️मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वर- वधु से लिए थे पैसे

Sagar: केसली जनपद का सहायक लेखाधिकारी सस्पेंड
▪️मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वर- वधु से लिए थे पैसे 

तीनबत्ती न्यूज
सागर,23 मई 2023 : मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम  में गड़बड़ी करने पर सागर जिले के केसली जनपद पंचायत के  सहायक लेखा अधिकारी  राजाराम कबीरपंथी को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  पी सी शर्मा ने  निलंबित कर दिया है। कबीरपंथी पर विवाह योजना में पैसे का लेनदेन के साथ ही अभद्रता की शिकायते थी। 



ये रहा आदेश 
जिला पंचायत सीईओ के आदेश के मुताबिक कल सोमवार को   आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त नस्तियों में श्री राजाराम कबीरपंथी सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत केसली द्वारा पैसों का लेन-देन किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रतिवेदन में यह भी लेख किया गया कि उनके समक्ष में उपस्थित वर-वधु के द्वारा उक्ताशय की पुष्टि की गई है। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संबंधित के कार्यालयीन कक्ष में राशि के लेन देन संबंधी एक वीडियो भी उपलब्ध कराया गया है।  जिससे संबंधित के पैसों के लेन देन में संलिप्तता परिलक्षित होती है, जो कि सीधा कदाचरण की श्रेणी में आता है। 


विकास यात्रा में की अभद्रता,जनपद सीईओ से भी

 श्री कबीरपंथी द्वारा दिनांक 22.02.2023 को विकास यात्रा के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अपशब्द व अभद्र व्यवहार किया गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत केसली के पत्र के 58 दिनांक 17.01.22 से प्रतिवेदित किया गया कि श्री कबीरपंथी द्वारा मुझसे (मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं. केसली) अभ्रदतापूर्ण बात की गई, इनका रवैया स्वेच्छाचारितापूर्ण अभद्र है। 


 प्रधानमंत्री आवास योजना में एफटीओ हस्ताक्षर हेतु नस्तियों को लंबित रखकर पैसों की मांग की जाती है. इनकी कार्यप्रणाली एवं कार्यव्यवार पूर्णतः दूषित है, जिससे जनपद पंचायत का माहौल खराब हो रहा है। पत्र में यह भी लेख किया गया है कि श्री कबीरपंथी के द्वारा जनपद पंचायत केसली के साथ-साथ जनपद पंचायत खुरई (पूर्व पदस्थी जनपद पंचायत) के भी डिजीटल साइन का उपयोग किया गया है। 


श्री राजाराम कबीरपंथी सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत केसली का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों एवं कर्तृर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही व उदासीनता बरतने के साथ-साथ वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों, निर्देशों की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता बरतने एवं वित्तीय अनियमितता व भ्रष्टाचार करना प्रदर्शित करता है। अतः श्री राजाराम कबीरपंथी सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत केसली को भ्वप्रय पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय जनपद पंचायत बीना नियत किया जाता है। श्री राजाराम कबीरपंथी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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