MP: पीएचई के कार्यपालन यंत्री निलंबित , समूह जल योजना में अनियमित भुगतान करने पर

MP: पीएचई के कार्यपालन यंत्री निलंबित , समूह जल योजना में  अनियमित भुगतान करने पर

भोपाल,30 मई ,2023 : राज्य शासन द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री, पीएचई, बालाघाट को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। 




कार्यपालन यंत्री अरुण श्रीवास्तव  को समूह जल प्रदाय योजना के कार्यों में बिना  निविदा के अनियमित भुगतान करने एवं गंभीर अनुशासनहीनता के मामले में मध्यप्रदेश सिविल सेवा अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। 




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