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बिजली से दुर्घटनाग्रस्त होने पर संविदा, आउटसोर्स कर्मियों एवं पशु स्वामियों को है आर्थिक सहायता के प्रावधान

बिजली से दुर्घटनाग्रस्त होने पर संविदा, आउटसोर्स कर्मियों एवं पशु स्वामियों को  है आर्थिक सहायता के प्रावधान

जबलपुर, 8 मई 2023।मध्य प्रदेश  पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा घातक अथवा अघातक विद्युत दुर्घटना में मृत या शारीरिक अंगहानि से पीडित संविदा एवं आऊटसोर्स कर्मियों, बाहरी व्यक्तियों तथा पशु हानि होने पर पशु स्वामियों को शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं । कंपनी के एम डी श्री अनय द्विवेदी ने निर्देश दिए हैं कि आपदा के ऐसे प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण  किया जाए । 
संविदा एवं आऊटसोर्स कर्मियों के विभागीय कार्य के दौरान बिजली प्रवाह के संपर्क में आ जाने से घातक अथवा अघातक दुर्घटना से ग्रसित हो जाने से कर्मियों को मृत्यु अथवा शारीरिक अंग हानि का शिकार होना पडता है । इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों एवं पशुओं के बिजली से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने सेे जनहानि एवं पशुहानि होती है। इन परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त कर्मियों, बाहरी व्यक्तियोें को या उनके आश्रितों को या पशु स्वामियों को तत्काल अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता की जाती है ताकि वे विपदा का मुकाबला मनोबल के साथ कर सकें तथा अपने परिवार को पुर्नस्थापित कर सकें ।


आर्थिक सहायता राशि की पात्रता - पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में बिजली से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मृृत व्यक्ति के परिवार अथवा उसके निकटतम वारिस को में 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जबकि शारीरिक अंगहानि के प्रकरणों में 40 से 60 प्रतिशत तक विकलांगता हो जाने पर 59 हजार 100 रूपए तथा 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है । 
*पशु स्वामियों को आर्थिक सहायता राशि की पात्रता* - बिजली प्रवाह के संपर्क में आ जाने पर पशुओं के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से पशु स्वामियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । दुधारू पशुओं में गाय, भेंस, ऊंट, याक, मिथुन आदि के स्वामियों को प्रति पशु 30 हजार रूपए तथा भेड बकरी के स्वामियों को 3 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । गैर दुधारू पशुओं जैसे बैल, भेंसा, ऊंट, घोडा आदि के प्रकरणों में स्वामियों को प्रति पशु 25 हजार रूपए, गाय, भेंस, ऊंट, घोडा, खच्चर, पोनी के बछडों के प्रकरण में 16 हजार रूपए, घोडा एवं ऊंट के बच्चा के प्रकरण में 10 हजार रूपए, सुअर के प्रकरण में 3 हजार रूपए तथा सुअर, भेड, बकरी, गधा के बच्चा के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर 250 रूपए की आर्थिक सहायता पशु स्वामियों को प्रदान की जाती है ।
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