BHOPAL: बीएससी स्टूडेंट की हत्या कर जलाने वाले आरोपी को फांसी की सजा
▪️कानून की नजर में खुद को मरा हुआ साबित करने बेकसूर युवक की हत्या कर जलाई लाश
▪️दुबारा जेल जाने से बचने के प्रयास में की थी हत्या
▪️ गुना में हुई थी आजीवन कारावास की सजा, आरोपी पैरोल पर आया था जेल से बाहर
भोपाल, 8 मई ,2023 : भोपाल के खजूरी इलाके में करीब 10 महीने पहले बीएससी स्टूडेंट अमन दांगी की हत्या के आरोपी रजत सैनी को फांसी की सजा सुनाई है। इस सनसनीखेज वारदात में आरोपी ने खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए झूठी साजिश रची। गुना जिले के राघवगढ़ में एक मामले में आजीवन कारावास काट रहे आरोपी ने बेकसूर शख्स को मारकर उसके शव को जला दिया था। आरोपी चाहता था कि पुलिस उसे मरा हुआ समझ ले। ताकि वह सजा से तो बच जाएगा। आरोपी रजत सैनी को एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आरोपी ने स्टूडेंट को पहले बैट और हथौड़े से वार कर मारा था। इसके बाद पेट्रोल डालकर जला दिया था। आरोपी मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी में सुपरवाइजर था।
फांसी की सजा सुनाई कोर्ट ने
जनसम्पर्क अधिकारी भोपाल संभाग श्री मनोज त्रिपाठी और मीडिया सेल प्रभारी दीपक बंसोड ने बताया कि आज दिनांक माननीय विशेष न्यायालय श्री धर्मेन्द्र टाडा, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा आरोपी रजत सैनी को धारा 302, 201, 489क, 489ख, 489घ, भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड, 489क, 489ख, 489घ, में पृथक-पृथक आजीवन कारावास एवं धारा 201 भादवि व धारा 489ग भादवि में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक दण्ड के लिए 1000रू का अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वर्षा कटारे द्वारा पैरवी की गई है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण : गुना में एक प्रकरण में हुआ था आजीवन कारावास
पिछले साल 14 जुलाई 2022 को खजूरी सडक थाने स्थित मकान नंबर 586 फंदा में एक व्यक्ति की अधजली लाश मिली जिसके चहरे पर अधजला कपडा बंधा था कपड़े को हटा कर देखा तो वहीं पडोस में रहने वाले अमन दांगी की थी ।जिसकी पहचान उसके चचरे भाई भईयालाल दांगी ने की थी। उक्त मकान रजत सैनी द्वारा किराय पर लिया हुआ था ।आरोपी रजत सैनी को पहले राधवगढ गुना न्यायालय ने एक बच्चे के व्यपहरण के मामले में आजीवन कारावास व 50000रू के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया था। आरोपी ग्वालियर के केन्द्रीय जेल में निरूद्ध होकर पैरोल पर बाहर आया था ।इसी दौरान आरोपी पुनः जेल जाने से बचने के लिए अपने आप का मृत साबित करने के लिए अमन दांगी को मार कर उसके चहरा जला दिया ताकि वह खुद को मरा साबित कर सकें। आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर पुलिस ने पांचसी पांचसौ रूपये के 201 नकली नोट जप्त किये।
उक्त मामलें में माननीय न्यायालय द्वारा 04/05/2023 को आरोपी को दोषी पाया था और दण्ड के प्रश्न पर मामले को स्थगित रखा था तत्पश्चात माननीय न्यायालय के संज्ञान में आरोपी के पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में तथ्य लाये गये एवं इस बावत् पूर्व दोषसिद्धि के निर्णय व आरोपी के केन्द्रिय जेल में उसके आचरण के संबंध में दस्तावेज प्राप्त कर माननीय न्यायालय के समक्षा पूर्व दोषसिद्धि के तथ्य प्रस्तुत कर साक्ष्य लेख पर अंकित कराई गई। इस विशेष प्रयास के परिणामस्वरूप विधिक सिद्धांतों का पालन करते हुऐ नियमानुसार माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रजत सैनी को धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड, 489क, 489ख, 489घ, में पृथक-पृथक आजीवन कारावास एवं धारा 201 भादवि व धारा 489ग भादवि में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक दण्ड के लिए 1000रू का अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया ।
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