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Sagar: कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टरों के बीच कार्य विभाजन किया

Sagar: कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टरों के बीच कार्य विभाजन किया



सागर 11 अप्रैल 2023 :  
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर, संयुक्त और डिप्टी कलेक्टरों के मध्य नये सिरे से कार्य विभाजन किया है।
    श्री पी.सी. शर्मा जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास) को सांपे गये कार्य -
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा।, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक- 1/2  कृषि विभाग, उद्यानिकी एवं सदस्य सचिव कृषि उत्पादन समिति एवं एम.पी. एग्रो ।,  पदेन अपर संचालक शिक्षा विभाग / पंचायत, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, अंत्यावसायी एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा अन्य रोजगार मूलक योजनाओं के प्रभारी एवं बैकर्स से समन्वय संबंधी कार्य, खादी ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम 8. सचिव, सागर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, ई-गवर्नेस समाज सागर 10. आई0टी0आई0 पॉलिटेक्निक, तकनीकि शिक्षा, श्रम, रोजगार, राज्य ग्रामीण संचार मिशन , सदस्य सचिव जिला खनिज प्रतिष्ठान मंडल

ब. प्रभारी अधिकारीः-
उद्यानिकी, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग तथा आत्मा , पशु चिकित्सा / गौ संरक्षण समिति / गौशाला, मत्स्य विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्तरीय लोक कल्याण शिविर अभियान के नोडल अधिकारी, म०प्र० पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 तथा म0प्र0 पंचायत नियम, 1995 के अंतर्गत समस्त प्रकरणों का निराकरण ।, सामाजिक न्याय विभाग, महिला एवं बाल विकास 10. महिला सशक्तिकरण, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (ग्रामीण), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, श्रम विभाग / बाल कल्याण श्रमिक योजना, जिला रोजगार, उच्च शिक्षा, मुख्यमंत्री असंगठित योजना से संबंधित समस्त कार्यों की मॉनिटरिंग, ऊर्जा विकास निगम, अग्रणी बैंक प्रबंधन, योजना सांख्यिकी, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (लोकसभा/राज्यसभा मद) से संबंधित समस्त कार्यों की मॉनिटरिंग

श्रीमती सपना त्रिपाठी, अपर कलेक्टर को सांपे गये कार्यो में
(अ) दाण्डिक -
अपर जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से विभिन्न अधिनियमों/नियमों / शासन नियमों के अंतर्गत न्यायिक / अर्द्ध न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य। , सीआरपीसी के अंतर्गत कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने एवं शांति समिति की बैठक हेतु नोडल अधिकारी, म०प्र० पुलिस, अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, म0प्र0 दुकान तथा स्थापन अधिनियम 1958 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम / कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण ।, कैदियों के अस्थायी छुट्टी / पैरोल संबंधित प्रकरणों का निराकरण।, आयुध नियम 1962 एवं आयुध नियम 2016 के अंतर्गत प्रपत्र 3 में स्वीकृत, अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण ।, म0प्र0 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संबंधी समस्त प्रकरणों का निराकरण ।  , खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 तथा विनियम 2011 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण ।, भू-अर्जन शाखा / भू-प्रबंधन ।

(ब) राजस्व न्यायालयः-
     म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत कलेक्टर के मूल, अपील, पुनरीक्षण अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रकरणों का निराकरण (भू-रा०स० की धारा 165 237 को छोड़कर) प्रत्येक दस प्रकरणों में पहला कलेक्टर न्यायालय को आंतरित किया जावेगा।, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संबंधी समस्त अपीलीय अधिकार।, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत समस्त प्रकरणों का निराकरण। , म0प्र0 विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण 2008 के अधीन प्रमाण-पत्र जारी करना।, हिन्दु विवाह रजिस्ट्रेशन नियम के अंतर्गत समस्त प्रकरणों का निराकरण, म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के तहत समस्त प्रकरणों का निराकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी, नाबालिक सरपरस्ती से संबंधित बैंक लोन में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं अवयस्क भूमि स्वामियों को भूमि विक्रय / बंधक की अनुमति जारी करना म0प्र0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रकरणों का निराकरण, अन्य लघु नियम / नियमों के अंतर्गत अपर कलेक्टर को प्राप्त अधिकारों के अधीन समस्त प्रकरणों का निराकरण ।

(स) निम्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारी रहेगेंः-
    अधीक्षक शाखा ।, सचिव रेडक्रास, विभागीय जांच शाखा / विभागीय जांच अधिकारी।, नगर सेना / होमगार्ड, खाद्य सुरक्षा शाखा, प्रभारी अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण, योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग, पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण की समिति में नोडल अधिकारी।, जिला स्तरीय यातायात समिति की बैठकों के आयोजन ।, प्रभारी अधिकारी, जेल, परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण , च्तम-ब्वदबमचजपवद ंदक च्तम-छंजंस क्पंहदवेजपब ज्मबीदपुनमे के नोडल अधिकारी समय समय पर बैठक आयोजित करना। (आवश्यकतानुसार किसी भी प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय में अन्तरित कर निराकरण कर सकेगें।)
अपर कलेक्टर (द) एवं (इ) शाखाओं का कार्य कलेक्टर की हैसियत से संपादित करेगेंः-

(द) विविध :-
    दाण्डिक, सिविल प्रकरणों में शासन पक्ष समर्थन हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना, जिला सत्कार अधिकारी , अल्पसंख्यक कल्याण।, विशेष अधिकारी- अनु० जाति, जनजाति अत्या० निवारण अधिनियम।, सूचना का अधिकार। , किराया निर्धारण शाखा, शासकीय कर्मचारियों के उत्तराधिकार / वारिस प्रमाण-पत्र, स्थापना शाखा तृतीय / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा निराकरण।, किडनी प्रत्यारोपण के लिये सक्षम अधिकारी।, सोलेशियम फण्ड योजना / सड़क दुर्घटना, शासकीय भूमि में भूमिगत पाईप लाईन, केबिल या डक्ट बिछाने के लिये अनुज्ञप्ति संबंधी कार्य / आवेदन पत्रों का निराकरण। , पुलिस एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत पुलिस द्वारा जप्तशुदा वाहनों / वस्तुओं के प्रस्तुत इश्तगासा के निराकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है।, संस्थागत वित्त की शाखा की नस्तियों का अंतिम निराकरण

(इ) वित्तीय कार्यः-
     तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम ऋण तथा पार्ट फाइनल, वार्षिक वेतनवृद्धियां, क्रमोन्नति, भू-खण्ड मकान खरीदने की अनुमति (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक को छोड़कर), जिला समस्त अनुविभाग, तहसील कार्यालयों के जलप्रदाय, विद्युत देयकों की स्वीकृतियां ।, जिला कार्यालय, अनुविभाग, तहसील कार्यालयों के दूरभाष देयकों की स्वीकृतियां (निर्धारित सीमा से अधिक के देयक प्राप्त होने पर उन्हें कलेक्टर की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जावेगे) जिला कार्यालय, समस्त अनुविभाग, तहसील कार्यालय के वाहनों के पी.ओ.एल. देयकों की स्वीकृतियां ।, वित्तीय अधिकार-त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, मजदूरी कार्यालय व्यय के अंतर्गत समस्त प्रकार के व्यय एवं मोटर वाहन मरमन्त अंतर्गत कलेक्टर के संपूर्ण अधिकार ।


श्री शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर
     जनगणना, बेव जी०आई०एस० के संबंधित समस्त कार्य, समाधान ऑन लाईन , जिला ,लोक सूचना अधिकारी, सी0एम0 हेल्पलाइन, न्यायिक शाखा, अनुज्ञप्ति लिपिक (आर्म्स) शाखा से संबंधित कार्य ।, अल्प बचत, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, राजस्व आंकिक शाखा (ब्रिस्क, किस्क योजना), राजस्व लिपिक शाखा (आर एम शाखा), भू-अभिलेख शाखा, शस्त्र अनुज्ञप्ति शाखा आर्म्स अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति के प्रकरणों हेतु जिला दण्डाधिकारी के अधिकार प्रत्योजित।

श्री सी.एल वर्मा संयुक्त कलेक्टर
       सतर्कता शाखा, समस्त प्रकार के सत्यापन (वैरिफिकेशन/ चरित्र सत्यापन), अभिलेखागार राजस्व / सामान्य, प्रधान प्रतिलिपिकार, प्रपत्र, एवं लेखन सामग्री, जनसुनवाई, आवक-जावक शाखा, सहायक अधीक्षक सामान्य / राजस्व

श्रीमती शशि मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर
     उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन सागर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी निर्वाचन, वित्त शाखा, स्थापना शाखा (वि०लि०-1 एवं वि०लि०-2), नजूल अधिकारी सागर, टीएल शाखा, सीएम मॉनिट, सीएस मॉनिट, सेन्ट्रल पी०जी०, मंत्री, सांसदों न प्रतिनिधियों के पत्र, शिकायत शाखा, समस्त आयोग से प्राप्त शिकायतों का निराकरण, लोक सेवा गांरटी , वरिष्ठ लिपिक 1, 2, 3 एवं 4, नजारात शाखा , स्टेनो शाखा / रीडर शाखा

श्री राजेश कुमार सिंह प्रभारी कलेक्टर एवं नगर दंडाधिकारी
    शहरी नगर निगम क्षेत्र एवं केन्ट क्षेत्र के लिए नगर दण्डाधिकारी, सहायक सत्कार अधिकारी सागर, प्रभारी अधिकारी, म०प्र० लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, (शहरी नगर निगम क्षेत्र एवं केन्ट क्षेत्र), माडा नियंत्रण अधिकारी (शहरी नगर निगम क्षेत्र एवं केन्ट क्षेत्र), वाहन अधिग्रहण अधिकारी

श्री विजय कुमार डेहरिया, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/दण्डाधिकारी
      भू अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सागर तथा अनुभाग सागर के भू-अर्जन संबधी प्रकरणों में कार्यवाही ।, सहायक अभिरक्षक निष्क्रांत संपत्ति, मध्यप्रदेश सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी ।, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, ऋण निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर एक्ट के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना।
      म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 34 (।) के अंतर्गत पंजीयक सार्वजनिक न्यास की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं (न्यास की संपत्ति की विक्रय की अनुमति छोड़कर), म.प्र. लोक परिसर वेदखली अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी , जनपद पंचायत समिति एवं जैसेनगर के अंतर्गत विकास कार्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, अन्य अधिनियम एवं नियमों के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग।, राहत कार्यों का संचालन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समस्त कार्य।, म0प्र0 नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टावृति अधिकारों का प्रदान किया जाना)। , पुलिस एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत पुलिस द्वारा जप्तशुदा वाहनों /वस्तुओं के प्रस्तुत इश्तगासा के निराकरण हेतु पुलिस एक्ट की धारा 26 एवं 27 में दी गई जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है।, स्वास्थ्य विभाग की समस्त इकाईयों का समय-समय पर निरीक्षण कर प्रतिमाह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं दण्डाधिकारी बीना
    नजूल अधिकारी उपखण्ड बीना, भू अर्जन अधिकारी उपखण्ड बीना, सहायक अभिरक्षक निष्कांत संपत्ति, मध्यप्रदेश सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी।, ऋण निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर एक्ट के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना, म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 34 (।) के अंतर्गत पंजीयक सार्वजनिक न्यास की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है (न्यास की संपत्ति की विक्रय की अनुमति छोड़कर), म.प्र. लोक परिसर वेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी 10. जनपद पंचायत बीना के अंतर्गत विकास कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।, अन्य अधिनियम एवं नियमों के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग।, राहत कार्यों का संचालन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समस्त कार्य, म0प्र0 नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना), पुलिस एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत पुलिस द्वारा जप्तशुदा वाहनों / वस्तुओं के प्रस्तुत इश्तगासा के निराकरण हेतु पुलिस एक्ट की धारा 26 एवं 27 में दी गई जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है।, स्वास्थ्य विभाग की समस्त इकाईयों का समय-समय पर निरीक्षण कर प्रतिगाह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

श्री अशोक कुमार सेन प्रभारी डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ दण्डाधिकारी राहतगढ़
      नजूल अधिकारी उपखण्ड राहतगढ़, भू अर्जन अधिकारी, उपखण्ड राहतगढ़, सहायक अभिरक्षक निष्क्रांत संपत्ति, मध्यप्रदेश सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, भाडा नियंत्रण अधिकारी।, ऋण निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर एक्ट के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना।, म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1961 की धारा 34(।) के अंतर्गत पंजीयक सार्वजनिक न्यास की शक्तिया प्रत्यायोजित की जाती है (न्यारा की संपत्ति की विक्रय की अनुमति छोड़कर), म.प्र. लोक परिसर वेदखली अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी , जनपद पंचायत राहतगढ़ के अंतर्गत विकास कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, अन्य अधिनियम एवं नियमों के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग, सहत कार्यों का संचालन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समस्त कार्य।, म०प्र० नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टावृति अधिकारों का प्रदान किया जाना)।, पुलिस एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत पुलिस द्वारा जप्तशुदा वाहनों, वस्तुओं के प्रस्तुत इश्तगासा के निराकरण हेतु पुलिस एक्ट की धारा 26 एवं 27 में दी गई जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है।, स्वास्थ्य विभाग की समस्त इकाईयों का समय-समय पर निरीक्षण कर प्रतिगाह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

श्री मनोज कुमार चौरसिया संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/दण्डाधिकारी खुरई
       नजूल अधिकारी उपखण्ड खुरई, भू अर्जन अधिकारी, उपखण्ड खुरई, सहायक अभिरक्षक निष्क्रांत संपत्ति, मध्यप्रदेश सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी।, ऋण निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी, प्रेस एवं, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर एक्ट के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना, म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 34 (।) के अंतर्गत पंजीयक सार्वजनिक न्यास की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है (न्यास की संपत्ति की विक्रय की अनुमति छोड़कर)
       म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, जनपद पंचायत खुरई के अंतर्गत विकास कार्यों का पर्यवेक्षण नियंत्रण।, अन्य अधिनियम एवं नियमों के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग। , राहत कार्यों का संचालन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समस्त कार्य ।।, म0प्र0 नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना)। , पुलिस एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत पुलिस द्वारा जप्तशुदा वाहनों, वस्तुओं के प्रस्तुत इश्तगासा के निराकरण हेतु पुलिस एक्ट की धारा 26 एवं 27 में दी गई जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है।, स्वास्थ्य विभाग की समस्त इकाईयों का समय-समय पर निरीक्षण कर प्रतिमाह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।


श्री रोहित बम्होरे, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/दण्डाधिकारी मालथौन
      नजूल अधिकारी उपखण्ड मालथौन, भू अर्जन अधिकारी, उपखण्ड मालथौन, सहायक अभिरक्षक निष्क्रांत संपत्ति, मध्यप्रदेश सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, ऋण निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर एक्ट के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना, म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 34 (।) के अंतर्गत पंजीयक सार्वजनिक न्यास की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं (न्यास की संपत्ति की विक्रय की अनुमति छोड़कर), म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, जनपद पंचायत मालथौन के अंतर्गत विकास कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।, अन्य अधिनियम एवं नियमों के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग।, राहत कार्यों का संचालन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समस्त कार्य ।, .म०प्र० नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पति अधिकारों का प्रदान किया जाना)।, पुलिस एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत पुलिस द्वारा जा वाहनों / वस्तुओं के प्रस्तुत इस्तगासा के निराकरण हेतु पुलिस एक्ट की धारा 20 एवं 27 में दी गई जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है।, स्वास्थ्य विभाग की समस्त इकाईयों का समय-समय पर निरीक्षण कर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सीधे गये अन्य प्रतिमाह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।


श्री गोविंद कुमार दुबे संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/दण्डाधिकारी रहली
      नजूल अधिकारी उपखण्ड रह्ली, भू अर्जन अधिकारी, उपखण्ड रह्ली, सहायक अभिरक्षक निष्कांत संपत्ति, मध्यप्रदेश सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, भाडा नियंत्रण अधिकारी।, ऋण निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर एक्ट के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना, म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 34 (।) के अंतर्गत पंजीयक सार्वजनिक न्यास की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है (न्यास की संपत्ति की विक्रय की अनुमति छोडकर), म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, जनपद पंचायत रहली के अंतर्गत विकास कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, अन्य अधिनियम एवं नियमों के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग, राहत कार्यों का संचालन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समस्त कार्य, म0प्र0 नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना), पुलिस एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत पुलिस द्वारा जप्तशुदा वाहनों / वस्तुओं के प्रस्तुत इश्तगासा के निराकरण हेतु पुलिस एक्ट की धारा 26 एवं 27 में दी गई जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है।, स्वास्थ्य विभाग की समस्त इकाईयों का समय-समय पर निरीक्षण कर प्रतिगाह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंधे गये अन्य कार्य ।


श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डेय, प्रभारी डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय राजस्व/दण्डाधिकारी देवरी/केसली
      नजूल अधिकारी उपखंड देवरी केसली, भू अर्जन अधिकारी, उपखण्ड देवरी/केसली।, सहायक अभिरक्षक निष्कान संपत्ति ।, मध्यप्रदेश सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी
भाडा नियंत्रण अधिकारी।, ऋण निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी ।, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पर एक अंग भाषाओं कार्यवाही करना।
      म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 34/।) के अंतर्गत पंजीयक सार्वजनिक न्यास की शक्तिया प्रत्यायोजित की जाती है (न्यास की संपति की विक्रय की अनुमति छोड़कर) म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, जनपद पंचायत देवरी एवं केसली के अंतर्गत विकास कार्यों का पर्यवेक्षण एव नियंत्रण।, अन्य अधिनियम एवं नियमों के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग।, राहत कार्यों का संचालन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समस्त कार्य 13. म0प्र0 नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टावृत्ति अधिकारों का प्रदान किया जाना)।, पुलिस एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत पुलिस द्वारा जप्तशुदा वाहनों वस्तुओं के प्रस्तुत इश्तगासा के निराकरण हेतु पुलिस एक्ट की धारा 26 एवं 27 में दी गई जिला मजिस्ट्रेट की शक्तिया प्रत्यायोजित की जाती है।, स्वास्थ्य विभाग की समस्त इकाईयों का समय-समय पर निरीक्षण प्रतिमाह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

श्री प्रकाश नायक संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/दण्डाधिकारी बंडा
        नजूल अधिकारी उपखण्ड बण्डा, भू अर्जन अधिकारी, उपखण्ड बण्डा, सहायक अभिरक्षक निष्क्रांत संपत्ति, मध्यप्रदेश सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, माडा नियंत्रण अधिकारी।, ऋण निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर एक्ट के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना, म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 34 (।) के अंतर्गत पंजीयक सार्वजनिक न्यास की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है (न्यास की संपत्ति की विक्रय की अनुमति छोड़कर), म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, जनपद पंचायत चण्डा एवं शाहगढ़ के अंतर्गत विकास कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ।, राहत कार्यों का संचालन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समस्त कार्य। 13. ग0प्र0 नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना)। , पुलिस एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत पुलिस द्वारा जलशुदा वाहनों / वस्तुओं के प्रस्तुत इश्तमासा के निराकरण हेतु पुलिस एक्ट की धारा 26 एवं 27 में दी गई जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है। , स्वास्थ्य विभागी की समस्त इकाईयों का समय-समय पर निरीक्षण कर प्रतिमाह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
                                                    
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