Sagar: रेडियम कटर मारने के आरोपी को 5 साल की सजा
सागर, 3 अपील 2023 ! स्थानीय अदलात ने रेडियम कटर चलाने वाले आरोपी की 5 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार आरोपी मुकेश उर्फ मोनू घोड़ा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 ,427 के अंतर्गत आरोप था कि दिनांक 10/ 3 /2020 को रात
समय रात्रि करीब 12:15 बजे स्थान पर आरोपी के घर के पास पूरवयाऊटौरी सागर में आहत नितिन चौरसिया को जान से मारने की नियत से रेडियम कटर से मारपीट कर उसे प्राणघातक चोट पहुंचाकर उपहति कारित की एवं आहत नितिन चौरसिया की मोटर साइकिल हीरो होंडा डीलक्स में नुकसान कार्य करने के आशय से तोड़फोड़ कर नुकसान कारित करने के आशय से तोड़फोड़ कर नुकसान कारित किया।
प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादी नितिन चौरसिया को नितिन उफ मोनू चौरसिया को नाम से भी जानते हैं तथा आरोपी मुकेश सोनी को मोनू घोड़ा के नाम से भी जाना जाता है अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है । इस प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार नामदेव ने की है ।कि फरियादी सत्यम चौरसिया ने थाना कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराईं कि वह पूर्वयाऊ टोरी गणेश घाट पर रहता है फोटोग्राफी का काम करता है तथा बारहवीं तक पढ़ा है यह वह दिनांक 10:/03/ 2020 को अपने दोस्त प्रिंस दुबे राम चौरसिया हितू उर्फ हितेंद्र रैकवार अस्सू उर्फ मोनू उर्फ नितिन चौरसिया बरिया घाट पर होली की पार्टी कर रहा था नितिन चौरसिया की मोटर साइकिल काली तिगड्डा पर खड़ी थी जब वह लोग काली तिगड्डा पहुंचे तो वहां पर नितिन चौरसिया की मोटर साइकिल स्प्लेंडर प्लस लाल रंग की टंकी चपटी थी उसका मास्क टूटा था इसके संबंध में जानकारी ली तो दो व्यक्तियों ने बताया कि मोनू सोनी घोड़ा वाला जो शराब के नशे में था उसके द्वारा मोटर साइकिल में नुकसान पहुंचाया गया है जो अपने घर के तरफ गया है तो नितिन चौरसिया उर्फ मोनू अपनी मोटरसाइकिल उठाकर उसके घर तरफ गया जब तक हम लोग पहुंचे नितिन चौरसिया व मोनू घोड़ा बालों की लड़ाई हो रही थी और मोनू घोड़ा वालों ने कटर से नितिन के सिर नाक, बायी आंख के पास ,बाएं तरफ की पसली ,बाएं हाथ का अंगूठा ,बाएं घुटने के यहां ,जान से मारने की नियत से चोट पहुंचाई। उस समय करीब 12:30 थे जब लोग वहां पहुंचे तो नितिन चौरसिया जमीन पर पड़ा था और मोनू घोड़ा भाग गया था नितिन को बहुत खून बह रहा था फिर हितू व अस्सू के साथ नितिन को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जिला हॉस्पिटल ले गए थे और वहां पर उसका उपचार किया गया था। न्यायालय द्वारा सजा के प्रश्न पर मुकेश उर्फ मोनू एवं उनके अभिभाषक तथा अपर लोक अभियोजक को सुना गया अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा वह वर्ष 2021 से प्रकरण के विचारण का सामना कर रहा है घटना के समय अभियुक्त मुकेश उर्फ मोनू की आयु 29 वर्ष थी उपरोक्त आधार पर उदार रुख अपनाया अपनाने का निवेदन किया गया। अपर लोक अभियोजक ने कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि इस प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा आहत की रेडियम कटर से मारपीट की गई है प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा उक्त प्रकार की अपराध से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त मोनू और मुकेश सोनी को अपराध अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता के आरोप के लिए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया जाता है अर्थदंड की अदायगी ना होने पर एक माह का सश्रम कारावास और भुगताया जाए ।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें